झारखण्ड मंत्रालय 29 अहम फैसलों पर कैबिनेट की मुहर, जानिए क्या कौन से फैसला आपसे है जुड़ा
राँची। राजधानी राँची के धुर्वा क्षेत्र स्थित झारखण्ड मंत्रालय में 29 जुलाई शुक्रवार को मंत्रिमंडल की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की। बैठक में 29 अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगाई गई है। बैठक में राज्य के कई विभागों के मंत्रीगण के साथ साथ राज्य के मुख्य सचिव व कई अन्य वरीय अधिकारियों भी शामिल हुए। बैठक में जिन प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी है उनकी सूची नीचे दी गई है:
झारखंड मंत्रालय में 29 जुलाई 2022 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय :-
★ मादक दवाओं एवं नशीले पदार्थों के दुरूपयोग के रोकथाम हेतु केन्द्र प्रायोजित योजना ”नशीले पदार्थों के सेवन की रोकथाम हेतु योजना/ National Action Plan for Drug Demand Reduction (NAPDDR)” के क्रियान्वयन की स्वीकृति तथा इसके संचालन पर चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल रु. 1.70 करोड़ (एक करोड़ सत्तर लाख) के व्यय की स्वीकृति दी गई।
★ पंचम झारखण्ड विधान सभा का नवम (मानसून) सत्र दिनांक 29.07.2022 से 05.08.2022 तक आहूत करने एवं तत्संबंधी औपबंधिक कार्यक्रम पर मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
★ कोडरमा जिला अंतर्गत अंचल-जयनगर, मौजा-रेभनाडीह में कुल रकबा-0.672 एकड़ किस्म-परती कदीम भूमि कुल देय राशि रु. 27,18,181/- (सताईस लाख अठारह हजार एक सौ इक्यासी) मात्र) की अदायगी पर Dedicated Freight Corridor Corporation of India (DFCCIL) को रेलवे परियोजना के निर्माण हेतु सशुल्क स्थायी भू-हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई।
★ माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Special Leave to Appeal No.(S) 19756ध/2021 (राहुल रमेश वाघ बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य) में पारित न्यायादेश के क्रम में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन-2022 में जिला परिषद् अध्यक्ष के चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के संबंध में निर्गत अधिसूचना संख्या-914, दिनांक 09.05.2022 पर मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
★ विभागीय संलेख ज्ञापांक 918, दिनांक 10.05.2022 में निहित प्रस्ताव एवं तत्पश्चात् विभागीय पत्रांक-927, दिनांक 11.05.2022 द्वारा संसूचित पंचायत निर्वाचन, 2022 के दौरान चुनाव कर्तव्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों के लिए निर्धारित मानदेय अग्रिम एवं यात्रा भत्ता दर के घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
★ झारखण्ड वित्त नियमावली की कंडिका-235 को शिथिल करते हुए झारखण्ड वित्त नियमावली की कंडिका-245 के तहत् मनोनयन के आधार पर प्रेझा (PREJHA) फाउंडेशन का चयन कर प्रेझा (PREJHA) फाउंडेशन के सहयोग से विभागान्तर्गत 08 नये पोलिटेकनिक संस्थानों के संचालन की स्वीकृति दी गई।
★ झारखण्ड राज्य में अपनी सेवा देने वाले पत्रकारों के लिए झारखण्ड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना 2021 लागू किये जाने संबंधी निर्गत विभागीय संकल्प ज्ञापांक-15, दिनांक 18.01.2022 में मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।
★ देवघर जिलान्तर्गत अंचल-सारठ, मौजा-चितरा अंतर्निहित कुल रकबा-1.58 एकड़ गैरमजरूआ आम भूमि कुल देय राशि रु. 61,35,310/- (एकसठ लाख पैंतीस हजार तीन सौ दस) मात्र पर ई.सी.एल.चितरा कोलमाईन्स द्वारा अदायगी पर एस.पी.माईन्स चितरा कोलियरी के विस्तारीकरण हेतु ई.सी.एल. (एस.पी.माईन्स) चितरा के साथ 30 वर्षों के लिए सशुल्क लीज बंदोबस्ती करने की स्वीकृति दी गई।
★ श्रम, नियोजना, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड के अधीन झारखण्ड नियोजन सेवा (संशोधित) नियमावली, 2015 के प्रावधानानुसार नियोजन सेवा लेखा परीक्षा नियमावली, 2022 के गठन की स्वीकृति दी गई।
★ झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची के अंतर्गत नियुक्त मध्यस्थों के लिए मानदेय पुनरीक्षण की स्वीकृति दी गई।
★ डाॅ.(श्रीमती) संगीता कुमारी, तत्कालीन विशेषज्ञ (D.G.O) महिला चिकित्सा पदाधिकारी रेफरल अस्पताल, डुमरी सम्प्रति चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, गोमिया, बोकारो को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।
★ डाॅ.आशुतोष, ट्यूटर, एनाटोमी विभाग, शहीद निर्मल महतो चिकित्सा महाविद्यालय (पी.एम.सी.एच.), धनबाद को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।
★ W.P. (C) NO. 1929/2014 श्री शाकंभरी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत सरकार एवं अन्य के संबंध में बाजार समिति पाकुड़ द्वारा दिनांक 6 दिसंबर 2008 से दिनांक 4 जुलाई 2011 तक बढ़ाई गई बाजार शुल्क 2% की मांग को 1% रखते हुए बकाया राशि की मांग को समाप्त करने की स्वीकृति दी गई।
★ विधायक योजना की राशि प्रति विधायक प्रति वित्तीय वर्ष 4 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए मात्र करने की स्वीकृति दी गई।
★ (i) मावनीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली, (ii) APTEL नई दिल्ली, (iii) NCLT/NCLAT/NGT/ Mines Tribunal, नई दिल्ली (iv) NCLT/NGT, कोलकाता एवं (v) पटना उच्च न्यायालय में पैरवी करने हेतु पैनल अधिवक्ताओं के शुल्क निर्धारण की स्वीकृति दी गई।
★ कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग) अन्तर्गत स्वीकृत झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना के प्रावधानों में अपेक्षित परिवर्तनों को स्वीकृति दी गई।
★ केन्द्र प्रायोजित मिशन सक्षम आँगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत विभाग अंतर्गत संचालित समेकित बाल विकास योजना अन्तर्गत नियमित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को वेतनादि भुगतान हेतु उपशीर्ष- B3-आई०सी०डी०एस० कर्मियों को वेतनादि भुगतान हेतु योजना अधीन राज्य मद में कुल 46 करोड़ 80 लाख रुपए का अग्रिम झारखण्ड राज्य आकस्मिकता निधि (ICF) से प्राप्त करने संबंधी प्रस्ताव की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
★ झारखंड स्वास्थ्य सेवा के गैर शैक्षणिक चिकित्सक/विशेषज्ञ चिकित्सक की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष से बढ़ाकर 67 वर्ष करने की स्वीकृति दी गई।
★ झारखंड हृदय चिकित्सा योजना प्रारंभ करने हेतु वित्त नियमावली के नियम-235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए नियम-245 के अंतर्गत प्रशांति मेडिकल सर्विसेज एंड रिसर्च फाउंडेशन के मनोनयन तथा चिकित्सा संस्थान एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड रांची के साथ किए जाने वाले MOU प्रारूप पर स्वीकृति प्रदान की गई।
★ महात्मा गांधी मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय, साकची जमशेदपुर के 500 शय्या वाले नए अस्पताल के निर्माण हेतु 3 अरब 96 करोड़ 69 लाख 98 हजार 900 रुपए की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।
★ मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना अंतर्गत रोगी श्री आयुष कुमार सिंह, पिता श्री सुनील कुमार सिंह, बाजार समिति, पोस्ट-रामगढ़, थाना- रामगढ़, जिला-रामगढ़, को किडनी रोग के इलाज हेतु निर्धारित सीमा से अधिक राशि प्रदान करने के मामले में मंत्रिमंडल की अनुशंसा प्राप्त कर विभाग द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
★ विभागीय योजना अंतर्गत दुधारू पशुओं के लिए संतुलित पशु आहार, मिनरल मिक्सचर तथा अन्य इनपुट सामग्रियों का क्रय मनोनयन के आधार पर झारखंड स्टेट को-ऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन लिमिटेड से उनके द्वारा निर्धारित गुणवत्ता एवं उत्पादन दर पर करने के निमित्त जेएमएफ को अभिकर्ता मनोनीत करने हेतु वित्तीय नियमावली के नियम 235 को नियम 245 द्वारा शिथिल करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
★ राज्य में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के लिए नीति निर्धारण हेतु दिशा निर्देश की स्वीकृति दी गई।
★ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत संविदा पर कार्यरत क्षेत्रीय पदाधिकारियों/ कर्मियों को देय मासिक मानदेय में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
★ पथ प्रमंडल गोड्डा अंतर्गत ” महागामा (केचुआ चौक)- दिघी पथ (कुल लंबाई-11.597 कि.मी.) का पुनर्निर्माण कार्य के लिए 71 करोड़ 73 लाख 34 हजार 600 रुपए मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।
★ पथ प्रमण्डल, साहेबगंज एवं गोड्डा अन्तर्गत “सिमरा-बोआरीजोर-बोरियो पथ (MDR-208) के कि०मी० 4.00 से कि०मी० 26.820 (कुल लम्बाई-22.820 कि०मी०) तक के पुनर्निर्माण कार्य (पुल निर्माण सहित)” हेतु रू. 87,04,46,400 / (सतासी करोड़ चार लाख छियालीस हजार चार सौ रू.) मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।
★ जामताड़ा जिले के कुण्डहित प्रखण्ड में ग्रिड सब-स्टेशन (132/33 के०वी०) एवं 132 के०वी० जामताड़ा – मधुपुर संचरण लाईन के अधिष्ठापन हेतु रु० 84,12,66,126.00 की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
★ पाकुड़ जिला अंतर्गत अंचल पाकुरिया, हिरणपुर एवं महेशपुर के विभिन्न मौजा अंतर्निहित कुल रकबा-405.88 एकड़ गैरमजरूआ खास, विभिन्न किस्म की भूमि कुल देय राशि 1 अरब 28 करोड़ 95 लाख 94 हजार 920 रुपए की अदायगी पर वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, कॉल ब्लॉक पछवारा नॉर्थ के निमित्त क्षतिपूरक वनरोपण हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग झारखंड को सशुल्क स्थाई हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई।
★ पाकुड़ जिला अंतर्गत अंचल- पाकुड़ के मौजा बरमासिया एवं सीतागढ़, अंचल-महेशपुर के मौजा राधाकिश्टोपुर, जलोकुंडी, पीपरजोड़ी, सिंगना, सिरिसतल्ला एवं सदानंदपुर तथा अंचल-हिरणपुर के मौजा-पीपरजोरिया एवं दलदली के विभिन्न थाना संख्या, खाता संख्या एवं प्लॉट संख्या में स्थित कुल रकबा 289.17 एकड़ भूमि कुल देय राशि 91 करोड़ 87 लाख 74 हजार 467 रुपए मात्र की अदायगी पर वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पछवारा नॉर्थ कोल ब्लॉक के निमित्त क्षतिपूरक वनरोपण हेतु वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को सशुल्क स्थाई भू- हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई।