LOCKDOWN 5.0:30 जून तक बढ़ा देशभर में लॉकडाउन,लॉकडाउन 5.0 में कहां मिलेगी छूट, कहां जारी रहेगी पाबंदी…..
नई दिल्ली।कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया है।लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइंस सरकार ने जारी कर दी है।लॉकडाउन 5.0 का समय 1 जून से 30 जून तक रहेगा।कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से छूट दी गई है।गाइडलाइंस के मुताबिक, लॉकडाउन तीन फेज में खुलेगा. सरकार ने पहले फेज के तहत 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, सैलून, रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत दे दी है।हालांकि सरकार ने शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी है।
बता दें कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश फिलहाल लॉकडाउन के दौर से गुजर रहा है. लॉकडाउन 4.0 की अवधि 31 मई को खत्म हो रही है. ऐसे में सरकार ने इसे और बढ़ा दिया है. दूसरे फेज के तहत स्कूल-कॉलेज खोलने का फैसला केंद्र ने राज्यों पर छोड़ दिया है. जुलाई में राज्य इसपर फैसला लेंगे.
कर्फ्यू से मिली राहत
नए दिशानिर्देशों के मुताबिक रात का कर्फ्यू जारी रहेगी. जो जरूरी चीजें हैं, उनके लिए कोई कर्फ्यू नहीं रहेगा. रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक अब नाइट कर्फ्यू रहेगा. अभी तक यह शाम 7 से सुबह 7 बजे तक था. स्कूल-कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान खोले जाने पर फैसला सरकार बाद में लेगी।
धार्मिक स्थल खोलने की अनुमति
मंदिर-मस्जिद-गुरुद्वारा-चर्च खोल दिए जाएंगे. कई राज्य चाह रहे थे कि मॉल भी खोले जाएं तो उन्हें चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा. स्कूल-कॉलेज जुलाई से खोले जा सकते हैं. 8 जून से रेस्टोरेंट खुल जाएंगे. पहले चरण में मंदिर, होटल, रेस्तरां, शॉपिंग मॉल 8 जून, 2020 से खोलने की अनुमति दी जाएगी।
दूसरे राज्यों की यात्रा पर पाबंदी खत्म
गृह मंत्रालय के नए दिशानिर्देश में कहा गया है कि एक से दूसरे राज्य में जाने को लेकर जारी पाबंदी को खत्म कर दिया गया है. वहीं राज्य में भी एक जिले से दूसरे जिले में जाने की इजाजत दी गई है. हालांकि इस दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. नए नियम के अनुसार अब कहीं आने जाने से पहले किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी.
राज्य सरकारों को लेना है फैसला
लॉकडाउन 5.0 में राज्य सरकारों को अधिक शक्ति दी गई है. अब राज्यों की सरकार तय करेंगी कि कैसे राज्यों में बसें और मेट्रो सेवाएं शुरू करनी है. नए दिशानिर्देश में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने प्रतिबंध हटा लिया है, लेकिन राज्य सरकार अपने स्तर पर पाबंदियां लगा सकती हैं।