Jharkhand:हाईकोर्ट ने कहा- हाथरस जैसी घटनाएं सिर्फ यूपी में ही नहीं बल्कि झारखण्ड में भी हो रही,एसआईटी गठन करने का आदेश
हाईकोर्ट ने कहा- हाथरस जैसी घटनाएं सिर्फ यूपी में ही नहीं बल्कि झारखण्ड में भी हो रही,एसआईटी गठन करने का आदेश
राँची।झारखण्ड हाईकोर्ट में गिरिडीह में नाबालिग को जला कर मारने के मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। आरोपित को गिरफ्तार नहीं करने पर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई।वहीं दुष्कर्म और बाद में हत्या कर देने जैसी घटनाओं पर झारखण्ड हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हाथरस जैसी घटनाएं सिर्फ यूपी में ही नहीं बल्कि झारखण्ड में भी हो रही है। इसके बाद अदालत ने राज्य के डीजीपी को इस मामले की जांच के लिए एसआईटी गठन करने का आदेश दिया है। इस संबंध में नाबालिग के पिता शंकर पासवान ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।उक्त घटना मार्च 2020 की बताई जा रही है।इस मामले में अब तक की जांच को झारखंड हाईकोर्ट में नाकाफी बताया है। एक नाबालिग लड़की की हत्या को हाईकोर्ट ने जघन्य करार देते हुए मामले की सही तरीके से जांच के लिए एसआईटी गठित करने का निर्देश डीजीपी को दिया है अदालत ने डीजीपी को इस मामले की मॉनिटरिंग स्वयं करने को भी कहा है।