Jharkhand:आज से राज्य में सख्ती,रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू,तमाम दुकानें,बाजार और प्रतिष्ठान रात 8 बजे के बाद बंद रहेंगे
राँची.झारखण्ड में आज, गुरुवार 8 अप्रैल से 30 अप्रैल तक धारा 144 के तहत प्रतिबंधाज्ञ लागू कर दिया गया है। राजधानी राँची सहित सभी 24 जिलों में यह प्रभावी रहेगा। इसके साथ ही आज से रात 8 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू लगेगा। यह सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान स्रोतों की स्थिति को छोड़कर घरों से निकलने की कड़ी मशक्कत के तहत। तमाम दुकानें, बाज़ार और प्रति दिन रात 8 बजे के बाद बंद रहेंगे।
सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के प्रभाव पर नियंत्रण के लिए कई कड़े कदम उठाए हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने पुलिस को सख्ती के निर्देश दिए हैं। बिना मास्क या फेसकवर वाले लोगों को भारी जुर्माना के साथ ही कड़ी कार्रवाई भुगतनी पड़ेगी। सरकार के एक आला अधिकारी ने बताया कि नया एसओपी जारी किया गया है, इसके अनुरूप सभी जिलों में उपायुक्तों और एसपी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। आज से कोरोना संक्रमण रोकने के लिए गांव-कस्बों में कड़ाई से नियमों का अनुपालन कराया जाएगा।
बीते दिन कोरोनावायरस संक्रमण पर नियंत्रण के लिए झारखण्ड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन की हाई लेवल बैठक में तेजी से बढ़ रहे कोरोना मामले की समीक्षा के बाद सीएम ने कड़े कदम उठाने का फैसला किया। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा- कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। सभी लोगों से अपील की गई है कि नियमों का कड़ाई से पालन करें। पूर्व में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने में झारखण्ड वासियों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका और संवेदनशीलता रही है। ऐसे में मुझे पूरा विश्वास है कि हम फिर से कोरोना संक्रमण को मात देंगे।
कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए जिलों में पुलिस की सख्ती शुरू हो चुकी है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर सभी जिलों में पुलिस व्यापक पैमाने पर मास्क चेकिंग अभियान चला रही है। भीड़भाड़ वाले इलाकों में शारीरिक दूरी का पालन हो, इसे सुनिश्चित कराने के लिए जिलों में सीनियर पुलिस अधिकारी भी घूम-घूमकर व्यवस्था संबंधित जानकारी ले रहे हैं और अपने कनीय पदाधिकारियों को दिशा-निर्देश दे रहे हैं।
राज्य सरकार की उच्च स्तरीय समिति ने एक दिन पूर्व ही कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने संबंधित दिशा-निर्देश जारी किया था। यह आदेश आज गुरुवार से प्रभावी होना है। राँचीमें स्वयं एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने शहर की गलियों में घूम-घूमकर कोरोना के रोकथाम को लेकर जारी गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों को चेताया और गुरुवार से कठोर कार्रवाई शुरू होने की जानकारी दी।
सभी दुकानदारों, मॉल, रेस्टोरेंट व होटलों के संचालकों को भी हिदायत दी गई है कि वे जारी दिशा-निर्देश का पालन करें, नहीं तो गाइडलाइंस उल्लंघन के मामले में उनके खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई होगी। जिलों में लाउडस्पीकर के माध्यम से भी कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की जानकारी दी जा रही है और आम लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। मास्क पहनने, बार-बार हाथ सैनिटाइज करने और दो फीट की शारीरिक दूरी का पालन करने की सलाह भी दी जा रही है, ताकि कोरोना वायरस के फैलाव को रोका जा सके।
कोरोना मरीजों के इलाज के लिए निजी अस्पतालों को मिलेगा टास्क
स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता आज गुरुवार को उन निजी अस्पतालों के संचालकों के साथ बैठक करेंगे जहां कोरोना मरीजों का इलाज हो रहा है। इसमें निजी अस्पतालों में बेड की क्षमता बढ़ाने, दवाइयों की उपलब्धता एवं वेंटिलेटर एवं अन्य उपकरणों की स्थिति एवं अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विमर्श किया जाएगा। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए कुछ टास्क भी अस्पताल संचालकों को मिलेंगे।
बैठक में स्वास्थ्य सचिव केके सोन तथा अभियान निदेशक रविशंकर शुक्ला व अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। निजी अस्पतालों के संचालकों के साथ बैठक के बाद रिम्स प्रंबधन के साथ बैठक होगी जिसमें रिम्स में कोविड मरीजों के समुचित उपचार हेतु बेड, दवाइयां, वेंटिलेटर एवं अन्य उपकरण आदि के विषय में विस्तृत चर्चा की जाएगी।
इसके बाद राज्य औषधि नियंत्रण निदेशालय के पदाधिकारियों के साथ भी अलग से बैठक होगी जिसमें ऑक्सीजन के निर्माण, विक्रय, वितरण एवं उपलब्धता पर नियंत्रण एवं निगरानी, ब्लड बैंकों की निगरानी, सैनिटाइजर के निर्माण, विक्रय एवं उपलब्धता आदि की समीक्षा की जाएगी। जीवनरक्षक दवाइयों तथा अन्य जरूरी चिकित्सीय उपकरणों की कालाबाजारी पर रोक लगाने को लेकर औषधि प्रशासन के पदाधिकारियों को टास्क दिए जाएंगे।