Ranchi:महिला की लज्जा भंग करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी माना,तीन साल की कैद
राँची।महिला की लज्जा भंग करने के मामले में पोक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने बुधवार को अभियुक्त मनोज कुमार को दोषी करार दिया। उसे तीन साल कैद की सजा सुनाते हुए 30 हजार का जुर्माना लगाया है। राशि जमा नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।अदालत ने सजायाफ्ता मनोज को दो फरवरी तक के लिए औपबंधिक जमानत की सुविधा दी है। घटना को लेकर धुर्वा निवासी महिला ने तीन फरवरी 2016 में केस दर्ज कराया था। मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से पांच गवाहों को प्रस्तुत किया गया था। जबकि बचाव पक्ष ने अपने बचाव में चार गवाहों को उतारा था।