ईडी की गिरफ्त में आए हेमन्त सोरेन को लगा झटका,सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से किया इनकार, कहा- हाईकोर्ट जाएं
राँची/नई दिल्ली।मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है।सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पहले आप हाईकोर्ट जाइए।वहां से अगर सुनवाई नहीं होती है तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा का खुला है। हेमंत सोरेन ने SC में खुद की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। हेमंत सोरेन को ईडी ने जमीन घोटाले से जुड़े मामले में 31 जनवरी की रात गिरफ्तार किया था।हेमंत सोरेन के सीएम पद से इस्तीफे के बाद चंपई सोरेन को नया विधायक दल का नेता चुना गया है।आज चंपई सोरेन कुछ ही देर में सीएम पद की शपथ लेंगे।
हेमंत सोरेन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा।कोर्ट ने बार-बार सिब्बल से यही पूछा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। कपिल सिब्बल ने कहा, हम एक सीएम के बारे में बात कर रहे हैं, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट सबके लिए है।हाईकोर्ट संवैधानिक न्यायालय है।यदि हम एक व्यक्ति को अनुमति देते हैं तो हमें सभी को अनुमति देनी होगी। सिब्बल ने कहा, इस कोर्ट के पास विवेकाधीन शक्तियां हैं। यह एक ऐसा मामला है जहां उस विवेक का प्रयोग किया जाना है। इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा, यह स्पष्ट है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। आप गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं तो हाईकोर्ट जाएं।जस्टिस बेला त्रिवेदी ने कहा, पहले आपने सिर्फ समन को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा, पहले का एक आदेश है जिसमें कहा गया है कि आपको हाईकोर्ट से संपर्क करना चाहिए।