हेमंत सोरेन को कोर्ट से फिर लगा बड़ा झटका, अदालत ने खारिज की अंतरिम जमानत याचिका….
राँची।चर्चित जमीन घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने शनिवार को ईडी की विशेष अदालत में याचिका दायर कर 13 दिन की अंतरिम जमानत मांगी।उन्होंने दायर याचिका में कहा है कि उनके चाचा का निधन हो गया।इस वजह से उन्हें अपने चाचा के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति दी जाए।हालांकि, कोर्ट ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दी।
पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी की विशेष से जमानत की मांग की थी।उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उनके बड़े चाचा का निधन हो गया है। इसलिए उनकी 13 दिन की जमानत को मंजूर किया जाए। हालांकि, ईडी की विशेष अदालत ने उसकी इस अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दी। बता दें कि हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन के बड़े भाई का निधन हो गया है।वह लंबे अरसे से बीमार चल रहे थे।बताया जाता है कि वह राँची में ही रहते थे।
गौरतलब है कि हेमंत सोरेन इससे पहले भी अंतरिम जमानत को लेकर याचिका दायर कर चुके हैं। बीते दिनों इस मामले में पीएमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें ईडी ने अपने पक्ष में कहा कि उन्हें अपना जवाब दाखिल करने के लिए और समय दिया जाए।इसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 1 मई का समय तय किया है। फिलहाल पूर्व मुख्यमंत्री राँची के बिरसा मुंडा होटवार जेल में बंद हैं। 31 जनवरी को ईडी ने उन्हें बड़गाई अंचल के 8.5 एकड़ जमीन के अवैध खरीद बिक्री मामले में गिरफ्तार किया था।
ज्ञात हो कि हेमंत सोरेन से जुड़े जमीन घोटाला मामले में अब तक कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।कुछ दिन पहले ईडी ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तर किया था।इसमें एक जेएमएम नेता भी शामिल थे। इससे पहले अंचल अधिकारी भानु प्रताप, आर्किटेक्ट विनोद सिंह, राजकुमार पाहन, अफसर अली खां, मो सद्दाम, प्रदीप बागची, इम्तियाज अहमद, फयाज, तल्हा खान की गिरफ्तारी हो चुकी है। बाद में जेएमएम नेता अंतु तिर्की, ठेकेदार बिपिन सिंह, जमीन कारोबारी प्रियरंजन सहाय, इरशाद की गिरफ्तारी हुई थी।