गैस सिलेंडर ब्लास्ट मामला:गैस एजेंसी के मालिक हुआ गिरफ्तार, 61 सिलेंडर जब्त, एलपीजी गैस सिलेंडर की हो रही थी कालाबाजारी….
पलामू।झारखण्ड के पलामू जिले में एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट मामले में गैस एजेंसी के मालिक के मालिक अजय कुमार साहू को गिरफ्तार किया गया है। जबकि एजेंसी से जुड़े हुए 61 गैस सिलेंडर को भी जब्त किया गया है। सदर बीडीओ जागो महतो ने एजेंसी मालिक अजय कुमार साहू के खिलाफ नामजद प्राथमिकी की करवाई थी।एफआईआर में अजय कुमार साहू के खिलाफ बीएनएनएस की धारा125ए, 135 बी, 238, 287, एवं 07 ईसी एक्ट लगाई गई थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद मेदिनीनगर टाउन थाना की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एजेंसी के मालिक अजय कुमार साहू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
मेदिनीनगर टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार ने बताया कि एजेंसी मालिक अजय कुमार साहू को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 61 सिलेंडर को भी जब्त किया गया है।सोमवार की रात मेदिनीनगर सदर प्रखंड विकास पदाधिकारी जागो महतो ने एफआईआर लिए टाउन थाना में आवेदन दिया था।रविवार को टाउन थाना क्षेत्र के बैरिया चौक के पास एक घर में एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था। ब्लास्ट की चपेट मे चार लोग आए थे और सभी गंभीर रूप से जख्मी हुए थे।
ब्लास्ट के बाद चौंकाने वाली जानकारी निकलकर सामने आई।जिस जगह पर सिलेंडर था वह पलामू के पांडू थाना क्षेत्र में संचालित गैस एजेंसी का अवैध गोदाम था।अवैध गोदाम से गैस की कालाबाजारी हो रही थी और इसी दौरान सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था। घटनास्थल से 05 भरा हुआ सिलेंडर, 35 खाली सिलेंडर और 21 कमर्शियल सिलेंडर बरामद हुआ था।
आरोप है कि 36 सिलेंडर को एजेंसी मालिक अजय कुमार साहू के द्वारा गायब करवा दिया गया था। सिलेंडर ब्लास्ट मामले में एफएसएल की टीम भी जांच के लिए पहुंची।एफएसएल की टीम घटनास्थल से ब्लास्ट का सैंपल लिया।घटना के बाद पलामू जिला प्रशासन ने एक जांच रिपोर्ट की तैयारी की है और गैस एजेंसी के लाइसेंस को रद्द करने के लिए लिखा गया है।
पलामू पुलिस द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि शहर थाना अंतर्गत बैरिया चौक सुदना रोड में उत्कर्ष फाईनेंस बैंक के निचे एक आवास में अजय कुमार साह उम्र 47 वर्ष पिता स्व० बदरी साव पता कुटुमु थाना पाण्डु जिला पलामू के द्वारा अवैध रूप से घरेलु एवं कॉर्शियल LPG इंडेन गैस सिलेंडर का भंडारण कर मुनाफा कमाने के उद्देश्य से व्यापार किया जा रहा था, जिसमें दिनांक 15.03.2026 को समय करीब 13:30 बजे गैस सिलेडर फटने से 04 (चार) व्यक्ति गंभीर रूप से धायल हो गए तथा अजय कुमार साह के द्वारा घटनास्थल से साक्ष्य (सिलेंडर) को हटाकर छिपा दिया गया था। अजय कुमार साह के निशानदेही पर बाजार समिति स्थित शैड में 26 (छबीस) घरेलु LPG इंडेन गैस सिलेंडर एवं 10 (दस) कॉर्शियल LPG इंडेन गैस सिलेंडर तथा टाटा मैक्सी वाहन में रखे सभी 36 LPG इंडेन गैस सिलेंडर को विधिवत जप्ती सूची बनाकर जप्त किया गया। इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी सह अंचलाधिकारी सदर अंचल मेदिनीनगर के टंकित आवेदन के आधार पर शहर थाना कांड सं0-106/2026, दिनांक-16.03.2026, धारा-110/125 (a)/125 (b)/238/287 बी०एन०एस० एवं 7 EC Act-1955 दर्ज करते हुए अजय कुमार साह उम्र 47 वर्ष पिता स्व० बदरी साव पता कुटुमु थाना पाण्डु जिला पलामू को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया।
जप्त प्रदर्शन का विवरणः-
1.घरेलू एवं कॉमर्शियल LPG इंडेन गैस सिलेंडर– 61 पीस
2.टाटा मैक्सी वाहन – 01
जिला प्रशासन की जांच में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि एजेंसी का संचालन पांडु के इलाके में है,जबकि इसका भंडारण मेदिनीनगर में किया गया था,जो अवैध है।सोमवार को पूरे मामले में हाई लेवल जांच भी हुई थी।घटनास्थल से कई सिलेंडर गायब पाए गए थे,जिसके बाद टीओपी 3 के प्रभारी, पुलिस पेट्रोलिंग टीम के प्रभारी समेत 9 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया था।

