ईवी चार्जिंग स्टेशन की फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर साइबर ठगी, पांच गिरफ्तार
हजारीबाग। टाटा पावर ईवी चार्जिंग स्टेशन की फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर लोगों से मोटी रकम की साइबर ठगी करने वाले गिरोह का बड़ा बाजार ओपी पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 11 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, टाटा पावर ईवी चार्जिंग स्टेशन के नाम से तैयार किए गए फर्जी दस्तावेज और आईडी कार्ड समेत अन्य संदिग्ध कागजात बरामद किए गए हैं।
पुलिस के अनुसार, एसपी हजारीबाग को सूचना मिली थी कि बड़ा बाजार ओपी क्षेत्र के बाबा पथ, हुरहुरू में कुछ लोग संदिग्ध गतिविधियों में शामिल हैं। सूचना मिलने के बाद ओपी प्रभारी ने वरीय अधिकारियों को इसकी जानकारी दी और तत्काल छापेमारी टीम का गठन किया गया। टीम ने सूचना का सत्यापन करने के बाद बाबा पथ हुरहुरू स्थित रामेंद्र कुमार सिन्हा के मकान की घेराबंदी कर छापेमारी की।
छापेमारी के दौरान पुलिस को देखकर वहां मौजूद पांच लोगों ने भागने का प्रयास किया। हालांकि, पुलिस बल की सहायता से सभी को पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान उनके पास से कुल 11 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप और टाटा पावर ईवी चार्जिंग स्टेशन के नाम से तैयार किए गए फर्जी दस्तावेज एवं आईडी कार्ड बरामद किए गए। पुलिस ने सभी सामान को जब्त कर लिया।
पुलिस की गहन पूछताछ में आरोपियों ने कथित तौर पर बताया कि वे फर्जी दस्तावेज तैयार कर लोगों को टाटा पावर ईवी चार्जिंग स्टेशन की फ्रेंचाइजी दिलाने का झांसा देते थे। फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर लोगों से मोटी रकम की साइबर ठगी की जाती थी। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि गिरोह ने अब तक कितने लोगों को अपना शिकार बनाया है और ठगी के जरिए कितनी रकम की वसूली की गई है।
पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों में अमरजीत कुमार (21), संजीव कुमार (19), संतु कुमार (34), प्रवीण कुमार (51) और राजू कुमार (21) शामिल हैं। इनमें संतु कुमार नवादा जिले के वारिसलीगंज थाना क्षेत्र के गोड़ापुर का रहने वाला बताया गया है। प्रवीण कुमार नवादा के काशीचक थाना क्षेत्र के पार्वती गांव का निवासी है, जबकि राजू कुमार नालंदा जिले का रहने वाला है। अन्य आरोपियों के नाम भी पुलिस ने जारी किए हैं।
पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद बड़ा बाजार थाना कांड संख्या 226/26 के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 316(2), 338, 336(3), 340(2), 3(5) तथा आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत कार्रवाई की गई है। मामले में पुलिस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों और ठगी के नेटवर्क की भी जांच कर रही है।
छापेमारी टीम में सदर एसडीपीओ रूपक कुमार सिंह, बड़ा बाजार ओपी प्रभारी मुकेश कुमार रजक, पुलिस अवर निरीक्षक सुधीर कुमार समेत अन्य पुलिसकर्मी और तकनीकी शाखा की टीम शामिल थी।

