डीजीपी ने निर्माण सामग्री ले जा रहे वाहनों को पुलिस चेकपोस्ट या गस्ती दलों द्वारा नहीं रोकने का दिए निर्देश
राँची। लॉकडाउन-4 में निर्माण कार्यों में सरकार ने छूट दी है।लेकिन कम वाहनों के चलने से या रोक की वजह से निर्माण सामग्री की समस्या भी आ रही है. इसी को देखते हुए झारखण्ड के डीजीपी एमवी राव ने निर्देश जारी किया है। डीजीपी ने कहा है कि निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों पुलिस चेकपोस्ट और गश्ती दलों के द्वारा ना रोका जाये. डीजीपी ने राज्य के सभी जिलों के एसएसपी, एसपी और सभी रेंज के डीआईजी को इससे संबंधित निर्देश दिया जारी किया है.
डीजीपी एमवी राव ने निर्देश देते हुए कहा है कि ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि, निर्माण कार्यो की सामग्री ले जा रहे वाहनों को कुछ पुलिस चेकपोस्ट और गश्ती दलों द्वारा रोक दिया जा रहा है. डीजीपी ने कहा कि निर्माण सामग्री ले जा रहे वाहनों को लेकर स्पष्ट निर्देश दिया जाता है कि इन वाहनों को ना रोकें.
पुलिस अधीक्षक की होगी जवाबदेही
डीजीपी एमवी राव ने निर्देश देते हुए कहा है कि आपराधिक गतिविधि दिखने पर वाहनों को रोककर पूछताछ और जांच जरूरी हो तो डीएसपी ही करें. निर्देश में कहा गया है कि यदि गश्ती दल या पुलिस चेक पोस्ट के पास वाहनों को अनावश्यक रोक कर रखा जाता है तो इसकी जवाबदेही संबंधित एसपी की होगी. डीजीपी ने कहा कि इस निर्देश का पालन ठीक से किया जाये. साथ ही निर्देश दिया कि डीआईजी और आईजी इस आदेश का पालन हर हाल में करायेंगे।