गढ़वा:पूर्व भाकपा माओवादी सदस्य टुनेश उरांव को कोर्ट ने सुनायी उम्रकैद की सजा…

 

गढ़वा।झारखण्ड के गढ़वा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने शनिवार को हत्या के दोषी पूर्व भाकपा माओवादी सदस्य टुनेशजी उर्फ टुनेश उरांव को आजीवन कारावास की सजा सुनायी। साथ में 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। वह भंडरिया थाना क्षेत्र के लामी गांव का रहनेवाला है। टुनेश उरांव के खिलाफ 22 दिसंबर 2008 को भंडरिया थाने में प्राथमिकी (कांड संख्या 36/2008) दर्ज करायी गयी थी।यह प्राथमिकी भंडरिया थाने के टेहरी निवासी सह सूचक चंद्रदेव यादव के बयान पर दर्ज की गयी थी।

भंडरिया थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 21 दिसंबर 2008 की रात 10 बजे बरकोल गांव में रमेश पानिक के घर के पास भाकपा माओवादियों ने अशर्फी यादव, विष्णु पानिक एवं रमेश पानिक को पकड़ लिया और तीनों को वहां से उठाकर ले गए। उनके साथ मारपीट भी की।इस दौरान वहां से रमेश पानिक और विष्णु पानिक को मारपीट कर छोड़ दिया गया, जबकि अशर्फी यादव की हत्या कर दी गयी। हत्या के बाद उग्रवादी शव छोड़कर निकल गए।मृतक अशर्फी यादव पर आरोप था कि वह लेवी के तीन लाख रुपए एवं हथियार लेकर भाग गया था।इस मामले में न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक जगदेव साहू और बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अशोक पांडेय ने पैरवी की।

टुनेश उरांव बाद में नक्सली संगठन जेजेएमपी में शामिल हो गया था।वर्तमान में वह जेजेएमपी में कमांडर के रूप में सक्रिय था। उस पर कई अन्य मामले दर्ज हैं। पिछले साल 17 दिसंबर 2023 को रंका थाना क्षेत्र के ढेंगुरा जंगल में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में वह कमांडर के रूप में अपने दस्ते का नेतृत्व कर रहा था। इस मुठभेड़ में रंका थाना प्रभारी शंकर कुशवाहा को गोली लगी थी। इसके बाद टुनेश की गिरफ्तारी के लिए अभियान तेज हुआ था।पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद टुनेश को गिरफ्तार करने में सफलता पायी थी।तब से वह गढ़वा मंडल कारा में था।