गुमला:आइसक्रीम को लेकर विवाद में भाभी की हत्या के दोषी देवर को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी

गुमला।झारखण्ड के गुमला की अदालत ने भाभी की हत्या के दोषी दवेर को उम्रकैद की सजा सुनायी।भाभी मुनी देवी की हत्या के दोषी देवर उगन किसान को एडीजे-5 सचिंद्रनाथ सिन्हा की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी। ये पालकोट के डुगडुगी का रहने वाला है।धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है,जबकि 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

इस मामले में अपर लोक अभियोजक मोहम्मद जावेद हुसैन व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विमला देवी ने इस मामले में पैरवी की।ये घटना आठ जून 2016 का है।जब आइसक्रीम को लेकर भाभी मुनी देवी व देवर उगन किसान के बीच विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ गया था कि हाथ में रखी टांगी से देवर ने भाभी पर वार कर दिया था।इससे उसकी मौत हो गयी थी।

क्या था मामला

बताया जाता है कि घटना के दिन मुनी देवी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी।उसी दौरान उसके घर के बाहर आइसक्रीम बेचने वाला आया था। इस दौरान वह बच्चों को आइसक्रीम खरीद कर दी। इतने में उसका देवर उगन किसान आया और मुनी देवी के घर के बाहर रखे पुराने फ्रेम को उठा कर उस आइसक्रीम वाले को बेच दिया। इससे मुनी व उदन किसान के बीच विवाद बढ़ गया।इतने में दोषी उगन ने अपने हाथ में रखी टांगी से मुनी देवी पर लगातार वार कर दिया। इससे मुनी देवी की घटना स्थल पर ही मौत हो गयी थी।

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