कोरोना इफेक्ट: दूसरे राज्यों से झारखण्ड आने वाले को सरकार के वेबसाइट में पंजीकरण कराना आवश्यक
देवघर। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री कमलेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा जानकारी दी गयी कि सचिव, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची तथा सचिव, परिवहन विभाग, रांची के निर्देशानुसार कोरोना संक्रमण के रोकथाम व बचाव के संबंध में संबंधित अधिकारियों व पुलिस पदाािधकारियों को आवश्यक व निम्नलिखित दिशा-निर्देश दिये गये हैं।
●दूसरे राज्यों में से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का सरकार की वेबसाईट www.jharkhandtravel.nic.in पर पंजीकरण अनिवार्य है। बिना पंजीकरण के आने वाले व्यक्तियों का चेकपोस्ट पर पंजीकरण करने के उपरांत हीं प्रवेश की अनुमति दी जाय।
●दूसरे राज्यों से आने वाले सभी व्यक्तियों को विभागीय निदेशानुसार indelible ink से निशान लगाना सुनिश्चित करेंगें।
●दूसरे राज्यों से आने वाले सभी व्यक्तियों को Individual Quarantine Orders का तामिला कराना सुनिश्चित करेंगे।
●दूसरे राज्यों से आने वाले व्यक्तियों का आवास यदि Home Quarantine के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो वैसे व्यक्तियों को Individual Quarantine में रखना सुनिश्चित करेंगे।
●Home Quarantine किए गए व्यक्तियों की यादृच्छिक Randome check जांच करें तथा यदि कोई व्यक्ति Home Quarantine के नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, तो उसके विरूद्ध सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।
●असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, देवघर विभिन्न चेकपोस्टों पर दूसरे राज्यों से आने वाले व्यक्तियों की विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार जांच हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करना सनिश्चित करेंगे।