5.01 एकड़ गैर मजरुआ जमीन का जमाबंदी करने का मामला:मुख्यमंत्री ने दोषी पदाधिकारियों एवं कर्मियों पर कार्रवाई करने तथा इस भूमि की जांचोंपरांत जमाबंदी रद्द करने स्वीकृति दे दी है
राँची।जिले के कांके अंचल अंतर्गत मौजा चामा,थाना संख्या 55, खाता संख्या 87, के प्लॉट संख्या 1232 में संधारित वर्ष 2018-19 में संदिग्ध जमाबंदी कायम करने के मामले में दोषी पदाधिकारियों एवं कर्मियों पर कार्रवाई करने तथा इस भूमि की जांचोंपरांत जमाबंदी रद्द करने की कार्रवाई करने को लेकर राजस्व , निबंधन और भूमि सुधार विभाग के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने ने स्वीकृति दे दी है।
ज्ञात हो कि उक्त गैर मजरुआ मालिक प्रवृति की भूमि जिसका कुल रकबा 5.01 एकड़ है और यह प्रतिबंधित सूची में दर्ज है का संदिग्ध जमाबंदी करने के मामले में कांके के तत्कालीन अंचल अधिकारी श्री प्रभात भूषण सिंह, तत्कालीन अंचल निरीक्षक श्री चंचल किशोर प्रसाद और तत्कालीन राजस्व उपनिरीक्षक श्री भुवनेश्वर प्रसाद सिंह के अलावा निबंधन करने के लिए रांची जिला के अवर निबंध राहुल कुमार चौबे,अस्थाई लिपिक विमल चंद बोस और मो खालिद आजमी तथा कंप्यूटर ऑपरेटर दिलीप कुमार महतो औऱ शैलेश कुमार जांच में दोषी पाए गए हैं ।