Breaking:झारखण्ड सरकार का बड़ा फैसला,दुर्गा पूजा में इस बार भी मेला नहीं लगेगा,कक्षा 6 से ऊपर सभी स्कूल खुलेंगे,धार्मिक स्थल खुलेंगे…
राँची।झारखण्ड में आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है।कई महीनों से कोरोना वायरस रोकथाम के लिए चल रही प्रतिबंध को हटाया गया।लेकिन दुर्गापूजा में फिर भक्तो को पंडाल में जाने से रोका गया।आज मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में कक्षा छह से ऊपर के सभी स्कूलों को खोलने की मंजूरी दी गई है।वहीं धार्मिक स्थल को भी शर्तों के साथ खोलने की अनुमति मिली है।स्कूल सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक क्लास संचालित करने को मंजूरी दी गयी।इसके अलावा वीकेंड लॉकडाउन को भी समाप्त कर दिया गया है।इसके अलावा रात दस बजे तक का जो प्रावधान है ,उसको लागू किया गया है।लेकिन रात आठ बजे तक जिन दुकानों खोलने का समय निर्धारित किया गया था , उसको भी रात दस बजे तक खोलने की इजाजत दे दी गयी है।वहीं धार्मिक स्थलों को लेकर भी फैसला लिया गया है कि 50 फीसदी क्षमता के साथ धार्मिक संस्थान खोले जायेंगे।इसके अलावा सारे कॉलेज को भी खोल दिया जायेगा।धार्मिक स्थलों में बड़े स्थानों में एक घंटे में सौ लोगों को इजाजत दी जायेगी जबकि छोटे धार्मिक स्थलों को 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित करने की इजाजत दी गयी है।वहीं दुर्गापूजा में 5 फीट की मूर्ति के साथ दुर्गा पूजा का आयोजन करने को मंजूरी दी गयी है दुर्गा पूजा के दौरान मेला का आयोजन करने पर रोक लगायी गयी है।होटल,बार और रेस्टोरेंट को रात 11 बजे तक खोलने की इजाजत दी गयी है।धार्मिक स्थलों में 50 फीसदी क्षमता के साथ ही संचालित होगी।दुर्गा पूजा के दौरान सिर्फ पूजा के वक्त ही लाउडस्पीकर संचालित किया जा सकेगा।
ये है महत्वपूर्ण निर्णय:
1.सभी धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं के प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई ।
•धार्मिक स्थल पर संचालन से सभी संबंधित व्यक्ति जैसे पुजारी, पांडा, इमाम, पादरी इत्यादी का कम से कम एक टीका लेना अनिवार्य होगा l
•जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित धार्मिक स्थल जैसे देवघर स्थित बाबा धाम मंदिर इत्यादी में ई पास के माध्यम से अधिकतम 100 व्यक्ति एक घंटे में प्रवेश कर सकेंगे।
•धार्मिक स्थल पर स्थान की 50% क्षमता में एकत्रित होने की अनुमति दी गई l
•18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के प्रवेश पर रोक रहेगी।
•सामाजिक दूरी बनाना अनिवार्य होगा l
•बिना मास्क के प्रवेश नहीं होगा।
•लगातार मास्क लगाना होगा।
2.दुर्गा पूजा पंडाल के निर्माण की अनुमति दी गई।
•पंडाल में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक रहेगी l
•पंडाल में एक समय में क्षमता का 50% या 25 से अधिक व्यक्ति ( जो कम हो) के एकत्रित होने पर रोक रहेगी।
•मेला आयोजन प्रतिबंधित रहेगा।
•मूर्ति की अधिकतम ऊंचाई 5 फीट होगी।
•कोई तोरण या स्वागत द्वार नहीं बनेगा।
•पंडाल किसी थीम पर आधारित नहीं होगा।
•पंडाल तीन तरफ़ से घेरा जाएगा।
•भोग वितरण नहीं किया जाएगा।
•पूजा समिति द्वारा आमंत्रण पत्र नहीं वितरित किया जाएगा।
•आवश्यक रोशनी को छोड़ कर आकर्षक रोशनी प्रतिबंधित होगी।
•संस्कृतिक कार्यक्रम जैसे गरबा, डांडिया इत्यादि प्रतिबंधित रहेंगे।
•18 वर्ष से कम के व्यक्ति का प्रवेश अपेक्षित नहीं है।
•खाने पीने की कोई दुकान या ठेला आसपास नहीं लगेगा।
•विसर्जन जुलूस नहीं निकलेगा।
•जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थान पर विसर्जन किया जाएगा।
•पंडाल में किसी भी समय कोई व्यक्ति बिना मास्क के नहीं होगा।
•ढाक की अनुमती होगी।
3.कॉलेज में स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा के सभी वर्ष की ऑफलाइन कक्षा की अनुमति दी गई।
4.स्कूल में 6 से 8 तक ऑफलाइन कक्षा की अनुमति दी गई।
5.सभी खेल कूद की गतिविधियों की बगैर दर्शक के आयोजन की अनुमति दी गई।
6.बार और रेस्तरां को 11 बजे रात तक खोलने की अनुमति दी गई।