राँची में सरहुल के जुलूस निकालने पर पाबंदी, होली और शबे बारात को लेकर सदर अनुमंडल में 144 लागू
राँची। आज दिनांक 23 मार्च 2021 को उपायुक्त रांची श्री छवि रंजन की अध्यक्षता में कोविड-19 टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गयी। बैठक में उपविकास आयुक्त श्री अनन्य मित्तल, अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था श्री लोकेश मिश्रा, अनुमण्डल पदाधिकारी बुण्डू श्री उत्कर्ष गुप्ता, अनुमण्डल पदाधिकारी रांची सदर श्रीमती समीरा एस, निदेशक आईटीडीए श्री सुधीर बारा, अपर समाहत्र्ता श्री राजेश बरवार, सदर डीएसपी प्रभात बरवार, सिविल सर्जन श्री वीबी प्रसाद, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी श्रीमती श्वेता भारती, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी डाॅ. प्रभात शंकर, कार्यपालक दंडाधिकारी श्री राकेश रंजन उरांव, डीआरसीएचओ एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में उपायुक्त श्री छवि रंजन ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निदेश दिये। उन्होंने कंटेनमेंट जोन, काॅन्टैक्ट टेªसिंग, जांच और वैक्सीनेशन की व्यवस्था को लेकर पदाधिकारियों को जरुरी निदेश दिये।
भीड़-भाड़ वाले कार्यक्रम और जुलूस की अनुमति नहीं
वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम के लिए राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा धार्मिक स्थलों के संचालन के संबंध में व्यापक दिशा निर्देश जारी किये गये हैं, साथ ही संक्रमण से बचाव हेतु राज्य सरकार द्वारा भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रम और जुलूस की अनुमति नहीं दी गयी है। इसके आलोक में उपायुक्त श्री छवि रंजन ने अनुमण्डल पदाधिकारी रांची और बुण्डू को इस संबंध में अपने-अपने क्षेत्र में आदेश जारी करने का निदेश दिया। सरहुल के मद्देनजर उन्होंने रंाची एवं बुण्डू एसडीओ को विभिन्नि समितियों को इससे संबंधित सूचना देने का निदेश दिया।
एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर जांच को लेकर निदेश
बैठक के दौरान उपायुक्त ने दूसरे राज्यों से आनेवाले यात्रियों के सैंपल कलेक्शन को लेकर एसडीओ रांची को निदेश दिये। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का सैंपल कलेक्ट करें। विशेषकर उन्होंने मुंबई और केरल से आने वाली टेªनों के यात्रियों के सैंपल कलेक्शन की व्यवस्था को लेकर निदेश दिये। मेडिकल टीम की आवश्यकता होने पर उन्होंने सिविल सर्जन से समन्वय स्थापित करने का निदेश दिया। उपायुक्त ने कहा कि यात्रियों का पता और मोबाइल नंबर अनिवार्य रुप से नोट करें।
जिले मंे होम आइसोलेशन की जानकारी लेते हुए उपायुक्त ने एडीएम लाॅ एंड आॅर्डर को सभी इंसिडेंट कमांडर के साथ बैठक करने का निदेश दिया। होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के घर के बाहर बैरिकेडिंग, डाॅक्टरांे के विजिट और उन्हें मेडिकल किट की उपलब्धता सुनिश्चित कराने को लेकर भी उपायुक्त ने निदेश दिये। उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन की जानकारी लेने इंसिडंेट कमांडर जा रहे हैं या नहीं इसकी डेली रिपोर्ट दें।
कंटेनमेंट जोन बनाने, कंटेनमेंट जोन को डिनोटिफाई करने, बेड की संख्या, काॅन्टैक्ट टेªसिंग को लेकर भी उपायुक्त ने बैठक में निदेश दिये। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन कितने लोगों को काॅल किया जा रहा है कितने काॅल स्टैबलिश हो रहे हैं, इसकी रिपोर्ट दें।
बैठक के दौरान उपायुक्त ने कहा कि स्थिति को समझते हुए हमें अभी से ही गियर अप करना होगा, पिछले अनुभवों से सीख लेते हुए तैयारी करनी होगी। छोटे स्केल पर ही तैयारी तेज कर दें जिससे आने वाले समय में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में हो।
कोविड-19 वैक्सीनेशन की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण के बारे में संबंधित पदाधिकारी से जानकारी ली। पंचायतों और सीएचसी में टीकाकरण को लेकर उन्होंने डीडीसी को निदेश दिये। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को उपायुक्त ने सभी ओल्ड ऐज होम की सूची बनाकर बुजुर्गों का वैक्सीनेशन कराने का निदेश दिया।
कोरोना संक्रमण से बचाव और वैक्सीनेशन को लेकर उपायुक्त ने जिले में विभिन्न माध्यमों से प्रचार प्रसार को लेकर भी जरुरी दिशा निर्देश दिये। ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन को लेकर एनजीओ के माध्यम से जागरुकता को लेकर उन्होंने जानकारी ली। संबंधित पदाधिकारी को उन्होंने प्रभावी स्तर पर प्रचार प्रसार के निदेश दिये।
सदर अनुमंडल में धारा 144 लागू
शब-ए-बरात तथा होली को लेकर लोक परिशांति भंग किये जाने की आशंका को देखते हुए अनुमंडल पदाधिकारी सदर रांची द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा- 144 के तहत पूरे रांची सदर अनुमंडल क्षेत्र अधिकार में निषेधाज्ञा जारी की गई है।
यह निषेधाज्ञा निम्न बिंदुओं पर जारी की गई है:-
डीजे एवं तेज आवाज वाले माइक का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा।
अश्लील अथवा सांप्रदायिक भावना भड़काने वाले गाने/ भाषण अथवा अन्य सामग्री पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी।
रैली/जुलूस पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।
यह निषेधाज्ञा दिनांक 28 मार्च 2021 को प्रातः 6:00 बजे से दिनांक 30 मार्च 2021 तक पूरे रांची अनुमंडल क्षेत्राधिकार में प्रभावी रहेगा। निषेधाज्ञा का उल्लंघन किए जाने पर भादवि की धारा- 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।