Ranchi:जमीन विवाद में वृद्धा की हत्या कर देने के दोषी करार अभियुक्त को मिली आजीवन कारावास की सजा
राँची।जमीन विवाद में वृद्धा की हत्या के आरोपी को मिली आजीवन कारावास।अपर न्यायायुक्त दिनेश कुमार की अदालत ने शनिवार को जमीन विवाद को लेकर वृद्धा की हत्या कर देने के मामले में दोषी करार अभियुक्त गोइंदा उरांव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने की स्थिति में उसे अतिरिक्त एक साल जेल काटनी होगी।अदालत ने 18 जनवरी को दोषी पाया था।
इस सम्बंध में अपर लोक अभियोजक शिवकांत मंडल ने बताया कि अभियुक्त गोइंदा उक्त मामले में घटना के बाद से ही जेल में है। उसने घटना को अंजाम 1 अप्रैल 2017 को दिया था। इस घटना को लेकर मृतका बतिया उड़ाईन के पुत्र दीपक उरांव ने रातू थाने में भादवि की धारा 302 के तहत कांड संख्या 63/2017 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान एपीपी ने हत्या की घटना के समर्थन में 5 गवाहों का बयान दर्ज कराया। जिसके आधार पर कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई।