झारखण्ड सरकार ने गम्हरिया के तत्कालीन सीओ गिरेंद्र टूटी को किया सस्पेंड,अधिसूचना जारी
राँची।झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी गिरेंद्र टूटी के खिलाफ राज्य सरकार ने एक्शन लिया है और उन्हें निलंबित कर दिया है।कार्यों में लापरवाही बरतने के आरोप में कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। इस बाबत कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गयी है।
गिरेंद्र टूटी (जेएएस) सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया में सीओ (अंचल अधिकारी) के रूप में नियुक्त थे। उसी दौरान कार्यों में लापरवाही बरतने के मामले में उनके खिलाफ राज्य सरकार ने कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया। अभी वे कोडरमा में अंचलाधिकारी के रूप में कार्य कर रहे थे।
निलंबन अवधि में गिरेंद्र टूटी का मुख्यालय दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय राँची निर्धारित किया गया है।इस दौरान झारखण्ड सरकारी सेवक नियमावली 2016 के नियम-10 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
झारखण्ड के राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव की अध्यक्षता में 22 फरवरी 2024 को विभागीय स्थापना समिति की बैठक आयोजित की गयी थी। इसकी कार्यवाही की प्रति उपलब्ध कराते हुए कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले के गम्हरिया के तत्कालीन सीओ गिरेंद्र टूटी (वर्तमान में सीओ, कोडरमा) को निलंबित करने की अनुशंसा की गयी। इस संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने 10 जून को अधिसूचना जारी कर दी।