#झारखण्ड:पूर्व डीजीपी डीके पांडे और उनकी बहू अब समझौता कर सकते हैं !दोनों पक्ष के मामले मध्यस्थता के लिए राँची जिला विधिक सेवा प्राधिकार के समक्ष भेज दिया है।
राँची।झारखण्ड के पूर्व डीजीपी डीके पांडे और उनकी बहू अब समझौता कर सकते हैं।राँची फैमिली कोर्ट में डीके पांडे और उनके बेटे शुभंकर पांडे की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से इस मामले में अदालत के समक्ष सुलह की पेशकश की गई।वही दूसरा पक्ष यानी की रेखा मिश्रा भी मामले को मध्यस्थता केंद्र में भेजने के लिए राजी हुई,जिसके बाद कोर्ट में इस हाईप्रोफाइल मामले को मध्यस्थता के लिए राँची जिला विधिक सेवा प्राधिकार के समक्ष भेज दिया है।
इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से कोर्ट में बहस कर रहे अपर लोक अभियोजक अशोक कुमार राय के मुताबिक, अदालत के द्वारा मध्यस्था के लिए 28 जुलाई की तिथि मुकर्रर की गई है. मध्यस्था केंद्र में दोनों पक्षों के बीच जो भी निष्कर्ष निकलेगा, उसके बाद कोर्ट जमानत याचिका पर 3 अगस्त को सुनवाई करेगा।
ज्ञात हो कि डीके पांडे की बहू रेखा मिश्रा ने रांची महिला थाना में अपने ससुर और पति समेत अपनी सास के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवा कर दहेज प्रताड़ना,धोखाधड़ी कर शादी करने और मानसिक प्रताड़ना का गंभीर आरोप लगाया गया है।