झारखण्ड से बाहर के वाहनों को देवघर जिला में प्रवेश करने हेतु करना होगा ऑनलाइन आवेदन: उपायुक्त देवघर
बिना अनुमति के प्रवेश करने वाले वाहन मालिकों और चालकों पर होगी सख्त कार्रवाई:- उपायुक्त
देवघर। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्रीमती नैंसी सहाय द्वारा जानकारी दी गई कि कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के उद्देश्य लॉक डाउन लागू है। ऐसे में बिना पास के बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों को जिले में प्रवेश की अनुमति नही होगी। ऐसे में बिना अनुमति के शहर में प्रवेश करने वाले वाहनों को जब्त करने साथ वाहन मालिक व चालक के खिलाफ नियमों के उल्लंघन को लेकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावे बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों की सुविधा हेतु बाहर से बाहर ही उनके गंतव्य स्थान तक भेजा जाएगा।
ऑनलाइन पास प्राप्त करने के लिए
इसके अलावे उपायुक्त श्रीमती नैंसी सहाय द्वारा जानकारी दी गई कि ई-पास हेतु ऑनलाइन आवेदन कर जिला प्रशासन से आवागमन की अनुमति प्राप्त की जा सकती है।
epass jharkhand nic in पर क्लिक कर ई-पास हेतु अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके तहत सर्वप्रथम अपना पंजीकरण करना होगा। तत्पश्चात ई-पास के विकल्प पर क्लिक कर मोबाइल नंबर प्रविष्ट करना होगा। उसके बाद संबंधित मोबाईल नम्बर पर ओटीपी आएगा, जिसे वहां दिये गए काॅलम में प्रविष्ट करने पर आवेदन का फाॅरमेट आएगा। आवेदन को भरने के पश्चात उसके साथ आवश्यक कागजात/दस्तावेज संलग्न कर उसे वेबसाइट में अपलोड करना होगा। तत्पश्चात कुछ ही देर में संबंधित व्यक्ति के आवागमन हेतु ऑनलाइन माध्यम से ई-पास प्राप्त किया जा सकता है।