पलामू:प्रेम-प्रसंग में गर्भवती हुई युवती,शादी के लिए प्रेमी के पिता ने मांगा दहेज,मामला पहुँच गया थाना
पलामू।झारखण्ड के पलामू जिले मे एक प्रेमी-प्रेमिका के विवाह में दहेज बड़ा रोड़ा बन गया है।यह मामला तरहसी थाने के मंझौली पंचायत का बताया जा रहा है। बताया गया कि इलाके की रहने वाली एक युवती का पड़ोस में रहने वाले युवक से लंबे समय से प्रेम संबंध चल रहा था। युवती विवाह से पहले ही गर्भवती हो गई। उसने इसकी जानकारी युवक को दी। युवक के परिवार वालों को जब मामले का पता चला तो उन्होंने दोनों के विवाह के लिए दहेज की शर्त रख दी।
बताया जा रहा है कि शादी के लिए लड़के के पिता का कहना है कि एक लाख रुपए और मोटरसाइकिल लेने के बाद ही वह विवाह की अनुमति दे सकते हैं। युवती के माता-पिता नहीं हैं। वह इतनी बड़ी राशि की व्यवस्था करने में असमर्थ है।अब मामला थाने जा पहुंचा है। लड़की की बहन ने इस मामले में पुलिस के समक्ष बुधवार को शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पहले दोनों परिवारों के बीच समझौता कराने का प्रयास किया, लेकिन लड़के के परिवार वाले अपनी शर्त पर कायम रहे। लड़की के परिवार के लोग परेशान हैं। फिलहाल पुलिस मामले को सुलझाने का प्रयास कर रही है लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हो सका है।
वहीं गुरुवार को दोनों पक्षों के लोग थाने पहुंचे लेकिन कोई समझौता नहीं हो सका। पुलिस अधिकारी फिलहाल इस मामले में कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं। लड़की के परिवार के लोगों का कहना है कि अगर लड़के वाले दहेज की मांग कुछ कम कर दें तो वह बाकी राशि की व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे लेकिन वह मान नहीं रहे।
इधर इस मामले में विधि विशेषज्ञों की राय है कि पुलिस को लड़के और लड़की की उम्र की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। अगर दोनों विवाह के लिए सहमत हैं तो फिर कानूनी तौर पर विवाह कराया जा सकता है। वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र मोहन मिश्रा ने बताया कि दहेज मांगना अपराध है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज लेन देन या इसके लेन देन में सहयोग करने पर 5 वर्ष की कैद और जुर्माना हो सकता है।