दहेज हत्याकांड मामले में साक्ष्य के अभाव में आरोपी को कोर्ट ने किया बरी…

 

धनबाद।झारखण्ड के धनबाद न्यायालय से ऊर्जा कुमारी दहेज हत्याकांड में आरोपी किरन देवी को अपर ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश सतांम श्री कुल्दीप कि अदालत ने साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया है।बचाव पक्ष के युवा अधिवक्ता राहुल कुमार अग्रावाल ने आरोपी किरन देवी के पक्ष में गवाहों का प्रति परीक्षण और बहस किये।वहीं वरीय लोक अभियोजन भारत राम ने सूचक सह ऊर्जा कुमारी के पिता अजहीर बिहारी सिंह कि ओर से पैरवी किया। ज़िसमे कुल सूचक सहित चार गवाह सूचक अजहीर बिहारी सिंह,गवाह राजपल चौहान,सबनी देबी, ममता देवी को वरीय लोक अभियोजन ने न्यायालय प्रस्तुति किये थे।वहीं अनुसंधान अधिकारी ने दहेज हत्या मामले में अंतिम आरोप पत्र दिनांक 18.7.2023 को न्यायालय में दाखिल किया था। ज़िसमे किरन देवी के विरूद धारा 304 (बी), 34 भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी पया था,और दूसरी और विजय सिंह को आरोपों से मुक्त रखा था। ऊर्जा कुमारी कि दहेज हत्या के विरूद सूचक अजहीर बिहारी सिंह ने झारिय़ा थाना में ऊर्जा कुमारी के दहेज हत्या का मामला को लेकर झारिय़ा थाना में मामला दर्ज कराय़ा था।ये सारी जानकारी अधिवक्ता राहुल अग्रवाल ने दी।

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