Ranchi:सिविल कोर्ट के अधिवक्ता गोपी कृष्ण ह’त्याकांड में बड़ा फैसला… दोनों दोषियों को उम्रकैद की सजा…

 

राँची।राजधानी राँची के सिविल कोर्ट के अधिवक्ता गोपी कृष्ण हत्याकांड में मंगलवार को अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। अपर न्यायायुक्त कुलदीप की अदालत ने दो अभियुक्तों रोशन मुंडा और संदीप कालिंदी को उम्र कैद की सजा दी है। दोनों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। एक आरोपी खेमलाल कालिंदी को बरी कर दिया गया। यह फैसला लगभग एक साल तीन महीने में आया।

बता दें अधिवक्ता गोपी कृष्ण की हत्या के बाद जिले में तनाव का माहौल था। तभी तत्कालीन एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने मामले की जांच की जिम्मेदारी राँची के सबसे चर्चित डीएसपी प्रकाश सोय को सौंपी। उन्होंने तत्काल एक विशेष टीम बनाई और इलाके में लगातार छापेमारी शुरू की।घटना 2 अगस्त 2024 को हुई थी। इसके सिर्फ तीन दिन बाद, 5 अगस्त को डीएसपी प्रकाश सोय की टीम ने दोनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनकी लोकेशन ट्रैक की, संभावित ठिकानों पर लगातार दबाव बनाया और आखिरकार दोनों को पकड़कर जेल भेज दिया।

कोर्ट के फैसले के बाद वकील समुदाय ने राहत जताई। जिला बार एसोसिएशन के महासचिव संजय कुमार विद्रोही ने कहा कि परिवार को न्याय मिला है। लोगों ने कहा कि अगर डीएसपी प्रकाश सोय की टीम शुरू से सक्रिय न होती तो आरोपियों का पकड़ा जाना मुश्किल होता।और जिस तरह डीएसपी ने अनुसंधान और कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत कर अपराधियों को सजा दिलवाने में भूमिका निभाई।डीएसपी और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद दिया।

अधिवक्ता गोपी कृष्ण मधुकम महुआ टोली में अपने घर के पास खड़े थे, तभी एक अपराधी ने अचानक आकर उनके सिर के बीचों बीच चाकू घोंप दिया। उन्हें गंभीर हालत में रिम्स ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनके सिर से चाकू निकाला, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका।घटना के बाद वकीलों ने विरोध जताया और त्वरित कार्रवाई की मांग की। मृतक की पत्नी अनिमा देवी ने सुखदेव नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

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