Jharkhand:हाईकोर्ट ने पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव की जमानत याचिका खारिज कर दिया
राँची।झारखण्ड में बड़कागांव गोलीकांड मामले में पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। जस्टिस आर मुखोपाध्याय की आदलत ने मंगलवार को उनकी याचिका को खारिज करने का फैसला सुनाया है। इससे पहले सोमवार को इस पर सुनवाई पूरी हो गई थी और कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।राँची के होटवार जेल में बंद योगेंद्र साव ने कोर्ट में जमानत के लिए गुहार लगई थी। योगेंद्र साव ने अपनी जमानत याचिका में दलील दी थी कि राजनीति से प्रेरित होकर उन्हें मामले में फंसाया जा रहा है। पुलिस की तरफ से हुई कार्रवाई पर ही जनता आक्रोशित थी।उन्हें भड़काया नहीं गया था।
इस पर कोर्ट की तरफ से कहा गया कि पहले भी इस मामले में आपने यही दलील दी थी, जिसके कारण आपकी जमानत याचिका खारिज हुई थी। इस बार भी आप यही दलील दे रहे हैं, जिसके कारण आपकी जमानत याचिका खारिज की जा रही है।
क्या है मामला
अक्टूबर 2016 में एनटीपीसी खनन कार्य के विरोध में बड़कागांव के चीरूडीह में कांग्रेस विधायक निर्मला देवी के नेतृत्व में कफन सत्याग्रह किया जा रहा था। सत्याग्रह के 16वें दिन विधायक निर्मला देवी को पुलिस जबरन गाड़ी में बिठा कर ले गई थी। डाडीकला में विधायक को छुड़ाने के लिए लोग सड़क पर उतर गए थे। इसी दौरान पुलिस व आंदोलनकारी विस्थापितों के बीच हिंसक झड़प हो गई। पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया, फायरिंग भी की। इसमें चार लोग मारे गये, जबकि कई लोग घायल हो गये थे।