Jharkhand:दीपावली के दिन रात्रि 8:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक चलाए जा सकेंगे पटाखे,वायु प्रदूषण ध्वनि समेत पर नियंत्रण को लेकर जारी किया गया है आदेश
दीपावली और काली पूजा के दौरान राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश का करें अनुपालन
उपायुक्त राँची की जिले वासियों से अपील
दीपावली और काली पूजा के दौरान राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश का करें अनुपालन
माननीय एनजीटी के आदेश के आलोक में राज्य सरकार ने जारी किए हैं निर्देश
वायु प्रदूषण ध्वनि समेत पर नियंत्रण को लेकर जारी किया गया है आदेश
दीपावली के दिन रात्रि 8:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक चलाए जा सकेंगे पटाखे
राँची।उपायुक्त राँची श्री छवि रंजन ने जिले वासियों से राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के आलोक में झारखंड सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार दीपावली एवं काली पूजा मनाने की अपील की है। माननीय एनजीटी के आदेश के अनुपालन में झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31(A) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निर्देश जारी किए गए हैं।
राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश में क्या है?:-
- रांची जिले के शहरी क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता स्तर थोड़ा प्रदूषित श्रेणी में आता है यहां केवल हरित पटाखे की ही बिक्री की जा सकेगी।
- दीपावली छठ के समय पटाखे मात्र 2 घंटे तक ही चलाए जा सकेंगे। दीपावली पर रात्रि 8:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक और छठ पर प्रातः 6:00 बजे से प्रातः 8:00 बजे तक पटाखे चलाए जा सकते हैं।
- निर्देशों का उल्लंघन करने पर IPC की धारा 188 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 37 एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
उपायुक्त रांची श्री छवि रंजन ने जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर आतिशबाजी ना करें, ये पूर्णता अवैध है। लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए जारी गाइडलाइंस के अनुसार दीपावली एवं काली पूजा का आयोजन करें। दीपावली एवं काली पूजा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करें, मास्क का इस्तेमाल करें और अपने हाथों को नियमित अंतराल पर साबुन से धोते रहें अथवा सैनिटाइज करें।