#Jharkhand:फर्जी जाति प्रमाण पत्र के मामले में फरार चल रहे मेयर सुनील पासवान को हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत
फर्जी जाति प्रमाण पत्र के मामले में फरार चल रहे मेयर सुनील पासवान को हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत
गिरिडीह।गिरिडीह के मेयर सुनील पासवान को झारखण्ड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है।उन पर मेयर के चुनाव में फर्जी जाति प्रमाण-पत्र की मदद से आरक्षण का लाभ लेने का आरोप है। इस मामले में मेयर सुनील पासवान को झारखण्ड हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है।सुनील पासवान के खिलाफ मुफस्सिल थाना में 3 मार्च को प्राथमिकी दर्ज की गयी थी।जिसके बाद से वह फरार चल रहे थे।
तीन मार्च को दर्ज हुई थी प्राथमिकी
ज्ञात हो कि सुनील पासवान वर्ष 2018 में गिरिडीह के मेयर के रूप में निर्वाचित हुए हैं और तब से उन पर चुनाव के दौरान नामांकन में गलत जाति प्रमाण पत्र लगाने का आरोप लग रहा है. इस मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद उन्होंने गिरिडीह जिला अदालत में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी।जिसे नामंजूर कर दिया गया था. इसके बाद सुनील पासवान ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए गुहार लगाई थी।हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आर मुखोपाध्याय कि अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद गिरिडीह मेयर सुनील पासवान को 10-10 हजार के दो निजी मुचलके की शर्त पर जमानत दी है।