झारखण्ड हाईकोर्ट ने भंग की धार्मिक न्याय बोर्ड द्वारा बनाई गई पहाड़ी मंदिर की कमिटी…पूर्व की तरह डीसी के नेतृत्व वाली कमिटी पहाड़ी मंदिर का कार्यभार देखेगी..

 

राँची।झारखण्ड हाई कोर्ट में पहाड़ी मंदिर विकास समिति की दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई में अदालत ने राज्य सरकार और धार्मिक न्यास बोर्ड की बनाई गई कमिटी भंग कर दी है। अदालत ने निर्देश दिया है पूर्व की तरह राँची डीसी के नेतृत्व वाली कमेटी पहाड़ी मंदिर का कार्यभार देखेगी।सुनवाई में अदालत ने राज्य सरकार और धार्मिक न्यास बोर्ड द्वारा बनाई गई कमिटी को खत्म करते हुए कमिटी को भंग कर दी है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि समिति को किसी प्रकार का धारा 29 का नोटिस (समिति भंग करने का कारण) नहीं दिया गया। ना ही जिला न्यायाधीश से मंदिर विकास के लिए कोई योजना दी गई और न ही जिला न्यायाधीश से किसी प्रकार की कोई सहमति ली गई। वहीं समिति भंग करने से पहले बोर्ड से कोई आदेश भी पारित भी नहीं कराया गया।धार्मिक न्यास के चेयरमैन का आदेश सही नहीं है।पहाड़ी मंदिर विकास समिति के ओर से अधिवक्ता अभय मिश्रा ने पक्ष रखा।धार्मिक न्यास बोर्ड की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने पक्ष रखा। अदालत ने निर्देश दिया है कि पूर्व की तरह राँची डीसी के नेतृत्व वाली कमिटी पहाड़ी मंदिर का कार्यभार देखेगी।