Jharkhand:मुख्यमंत्री ने किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान अधिप्राप्ति करने हेतु ‘धान अधिप्राप्ति योजना’ के स्वरूप की स्वीकृति प्रदान करने पर दी सहमति,मंत्रिमंडल की ली जाएगी स्वीकृति
झारखण्ड मंत्रालय,राँची
मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान अधिप्राप्ति करने हेतु ‘धान अधिप्राप्ति योजना’ के स्वरूप की स्वीकृति प्रदान करने पर दी सहमति, मंत्रिमंडल की ली जाएगी स्वीकृति
साधारण किस्म का धान 1868/- रुपए प्रति क्विंटल एवं ग्रेड-ए धान 1888/- रुपए प्रति क्विंटल किया गया है निर्धारित, बोनस के रूप में 182/- रुपए प्रति क्विंटल दिए जाने का भी प्रस्ताव
मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने खरीफ विपणन मौसम 2020-21 के दौरान किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान अधिप्राप्ति करने हेतु ‘धान अधिप्राप्ति योजना’ के स्वरूप की स्वीकृति प्रदान करने पर अपनी सहमति दी है। इस प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद की अगली बैठक में विचारार्थ रखा जा सकता है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार के पत्र 3(32)/2019-py,I , दिनांक 10 जून 2020 खरीफ विपणन मौसम 2020-21 के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य निम्न निर्धारित किया गया है।
धान की कीमत का निर्धारण
साधारण किस्म का धान 1868/- रुपए प्रति क्विंटल एवं ग्रेड-ए धान 1888/- रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, उक्त के आलोक में किसानों को धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य 1868/- रुपये प्रति क्विंटल के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा बोनस के रूप में 182/- रुपए प्रति क्विंटल दिए जाने का प्रस्ताव है। अतः न्यूनतम समर्थन मूल्य साधारण (धान) 1868+182= 2050/- रुपये तथा ग्रेड ए (धान) 1888+182= 2070/- रुपए होगी।
धान अधिप्राप्ति केंद्र संचालित किए जाएंगे
झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा आवश्यकतानुसार पंजीकृत किसानों की संख्या एवं प्रखंड से दूरी को दृष्टिगत रखते हुए पर्याप्त संख्या में धान अधिप्राप्ति केंद्र संचालित किए जाएंगे। जिलावार अधिप्राप्ति केंद्रों की संख्या का निर्धारण झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग झारखंड से सहमति प्राप्त करते हुए किया जाएगा।