हत्या के मामले में पति-पत्नी को मिली आजीवन कारावास सजा….
पलामू।झारखण्ड के पलामू जिले में चार साल पहले मनातू थाना क्षेत्र में हुए शंकर घासी हत्या मामले में अदालत का फैसला शुक्रवार को आया। पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के पंचम जिला व सत्र न्यायाधीश अभिमन्यु कुमार की अदालत ने इस हत्याकांड में रामचंद्र घासी व उसकी पत्नी फुलमतिया देवी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 25 हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतानी पड़ेगी। 14 जनवरी 2019 को तीलो गांव में शंकर घासी की हत्या मामूली विवाद में टांगी से काट कर किया गया था। इस संबंध में मृतक के पुत्र अजय कुमार ने गांव के ही रामचंद्र घासी, उसकी पत्नी फुलमतिया देवी, व बेटा बिगन कुमार के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराया था।
हत्या का कारण बना था पुआल
घटना के एक दिन पहले शंकर घासी ने गोतिया रामचंद्र के छत पर पुआल रख दिया था। इस बात से आक्रोशित होकर रामचंद्र का परिवार शंकर के घर अगले दिन सुबह छह बजे पहुंचा शंकर को आलू के खेत में ले जाकर रस्सी से हाथ पैर बांधकर बेरहमी से टांगी से काट दिया। पिता को बचाने गए बेटे अजय को भी मारा। पुलिस की सहायता से शंकर को एमएमसीएच में ईलाज के लिए भर्ती कराया गया था। ईलाज के क्रम में शंकर की मौत हो गई थी। अदालत ने रामचंद्र घासी व फुलमतिया देवी के विरुद्ध साक्ष्य के आधार पर सजा सुनाई है।