झारखण्ड में आईपीएस को अतिरिक्त प्रभार सौंपने पर गृह विभाग गंभीर,पुलिस मुख्यालय से मांगा स्पष्टीकरण…
राँची।राजधानी राँची स्थित महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय द्वारा आठ आईपीएस अधिकारियों को बिना सक्षम प्राधिकार के रिक्त पदों का अतिरिक्त प्रभार देने के निर्णय को गृह विभाग ने काफी गंभीरता से लिया है। इसे नियम के विपरीत बताते हुए इस पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। साथ ही भविष्य में इस तरह का कार्य दोबारा नहीं होने का निर्देश दिया गया है। इस संबंध में गृह विभाग के संयुक्त सचिव आलोक कुमार ने राज्य के महानिदेशक सह पुलिस महानिरीक्षक को बीते 13 जून को एक पत्र लिखा है। अपने पत्र में उन्होंने कहा है कि अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों जब विभिन्न कारणों से अल्प अवधि के लिए मुख्यालय से अनुपस्थिति रहते हैं, तो वैकल्पिक व्यवस्था के तहत एक माह की अवधि के लिए अतिरिक्त प्रभार की व्यवस्था होती है।इसके लिए मुख्य सचिव स्तर से अंतिम निर्णय लेने का प्रावधान है। एक माह से अधिक की अवधि होने पर मुख्यमंत्री का आदेश लिया जाना अपेक्षित है। हाल ही में देखा गया है कि बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश लिए बिना ही पुलिस मुख्यालय द्वारा आईपीएस अधिकारियों को अपने स्तर से ही अतिरिक्त प्रभार व कार्य देने का आदेश जारी हो रहा है। यह नियमानुकूल नहीं है। ऐसा निर्णय बीते 10 जून को लिया गया, जब वर्तमान महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय, राँची द्वारा एक आदेश जारी कर आठ आईपीएस पदाधिकारियों को बिना सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन के रिक्त पदों का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। कार्मिक विभाग के 13 अगस्त 2010 के जारी संकल्प के तहत उक्त आदेश को रद्द किया जाता है। साथ ही, स्पष्टीकरण मांगा गया है कि किस परिस्थिति में आईपीएस अधिकारियों को मुख्यालय स्तर पर अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।