Ranchi:दोस्त की पत्नी का अपहरण कर दुष्कर्म करने और दुष्कर्म का वीडियो बनाने वाला आरोपी दोषी करार,सजा पर सुनवाई 24 जनवरी को होगी
राँची।अपने दोस्त की पत्नी का अपहरण कर पिस्टल की नोक पर दुष्कर्म और वीडियो बनाने के मामले के अभियुक्त बुंडू निवासी शंकर जायसवाल को हाईकोर्ट ने दोषी करार दिया है। बुधवार को इस मामले पर सुनवाई के बाद अपर न्यायायुक्त दिनेश राय की अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 24 जनवरी की तिथि निर्धारित की है। अभियुक्त के खिलाफ पीड़िता ने बुंडू थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
पिस्टल का भय दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और दुष्कर्म का बना लिया वीडियो
ये मामला 2017 की है।घटना के बाद पीड़िता ने थाना में प्राथमिकी में कहा गया है कि घटना के दिन 31 अक्टूबर 2017 की सुबह सात बजे पीड़िता अपने पति के साथ राँची के हटिया से सिंह मोड़ स्थित देवर के घर जा रही थी। पति को रास्ते में अचानक कुछ जरूरी काम के लिए फोन आ गया तो उन्होंने अपने दोस्त शंकर जायसवाल पर भरोसा कर उससे कहा कि मेरी पत्नी को मेरे छोटे भाई के घर पहुंचा दो। इसके बाद उसका पति वहां से अपने काम के लिए निकल गया। इसके बाद शंकर जायसवाल उसे बहला-फुसलाकर बुंडू के पतराटोली में स्थित एक घर पर ले गया और पिस्टल का भय दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और दुष्कर्म का वीडियो भी बना लिया।और धमकी दी अगर किसी को बताया तो वीडियो वायरल कर देंगे और पीडि़ता को धमकी देते हुए कहा कि इस घटना का जिक्र किसी से किया तो तुम्हारे खानदान को समाप्त कर देंगे। तुम्हारे दो साल के बेटे को भी जान से मार देंगे। घटना के तीसरे दिन 2 नवंबर 2017 को पीड़िता ने बुंडू थाने में शंकर जायसवाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में एपीपी श्याम प्रसाद चौधरी ने सात गवाहों का बयान दर्ज कराया। इसके आधार पर कोर्ट ने अभियुक्त को अपहरण के साथ-साथ दुष्कर्म के मामले में भी दोषी ठहराया।अब 24 जनवरी को सजा का एलान होगा।