Ranchi:13 साल के बाद वाहन लूट कांड में आया फैसला, चार आरोपी रिहा…
राँची।अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की अदालत ने 13 साल पूर्व मांडर के टेढ़ी पुल (एनएच) पर हुए वाहन लूटकांड के मामले में अपना फैसला सुनाया।मामले में ट्रायल फेस कर रहे अंतरराज्यीय वाहन लूट गिरोह के चार आरोपियों सुबी,अनिद, जाकिर और फारुख को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया।सभी आरोपी मथुरा व हरियाणा के रहने वाले हैं।घटना को छह नवंबर 2012 को अंजाम दिया गया था।इस संबंध में मांडर थाना में कांड संख्या 122/2012 के तहत मामला दर्ज हुआ था।चारों आरोपी 13 साल से जेल में बंद थे।पांच महीना पहले चारों को तिहाड़ जेल से होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा लाया गया था। मामले में एक आरोपी का पक्ष डालसा के एलएडीसी सदस्य वीरेंद्र प्रताप ने रखा।
क्या है मामला:
छह नवंबर 2012 को मांडर थाना क्षेत्र के टेढ़ी पुल के समीप पिपरवार के पाहन टोली जोगिया निवासी शैलेंद्र महतो के स्कॉर्पियो (वाहन) को चाकू का भय दिखा कर लूट लिया गया था.आरोपियों ने वाहन के साथ चालक को भी अपने साथ ले गये थे, जिन्हें बाद में छोड़ दिया. मामले में कांड के छह आरोपी मो जाकिर, सल्ली, सुबी, अनिद उर्फ अनीस, जमशेद व फारुख के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गयी थी।बाद में दिल्ली के स्पेशल सेल ने लूट की स्कॉर्पियो को दिल्ली से बरामद किया था। घटना के मामले चार आरोपी ट्रायल फेस कर रहे थे,ट्रायल फेस करने वाले चारों आरोपी लूटकांड की घटना को अंजाम देने वाले अंतरराज्यीय गिरोह से जुड़े थे। मामले में अभियोजन पक्ष ने 11 चार्जशीटेड गवाह बनाये थे, जिसमें महज दो गवाह जांच के अनुसंधानकर्ता अधिकारी का बयान दर्ज कराया गया था, लेकिन उन दोनों की गवाही आरोपियों को सजा नहीं दिला सकी।

