गढ़वा के मझिआंव अंचल के सीओ के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज, राज्य सरकार ने किया सस्पेंड
गढ़वा।झारखण्ड के गढ़वा जिले के मझिआंव अंचल के सीओ प्रमोद कुमार के खिलाफ उनकी पत्नी ने मझिआंव थाने में आवेदन दिया है। जिसपर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। इसकी पुष्टि गढ़वा एसडीपीओ नीरज कुमार ने की है।पुलिस को दिए गए आवेदन में उन्होंने लिखा है कि उनके पति मझिआंव सीओ उनपर दहेज के रूप में 50 लाख रुपये देने का दबाव बना रहे थे। दर्ज कराई गई प्राथमिकी में सीओ प्रमोद कुमार के चरित्र पर सवाल उठाते हुए उनके कई लड़कियों से अवैध संबंध होने की बातों का जिक्र किया गया है।
साथ ही सीओ की पत्नी ने आवेदन में लिखा है कि 01 नवंबर 2025 को उन्हें सूचना मिली थी कि उनके पति प्रमोद कुमार के सरकारी आवास में लातेहार जिला के चंदवा थाना की एक लड़की उनके पति के साथ रह रही है और गलत काम कर रही है।इसके बाद वे अपने चचेरे भाई रोशन और ममेरे भाई राजा के साथ मझिआंव पहुंचीं।
उन्होंने आवेदन में बताया है कि जैसे ही वे सरकारी आवास पहुंचीं उन्होंने देखा कि कमरे में उनके पति और लड़की आपत्तिजनक अवस्था में बेड पर लेटे हुए हैं और उन्हें देखते हुए दोनों हड़बड़ा गए।इसके बाद वे कमरे से बाहर आ गईं और बाहर से कमरे का ताला बंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने मामले की जानकारी पुलिस को दी। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लड़की को हिरासत में लेकर महिला थाना गढ़वा ले गई।
आवेदन में सीओ की पत्नी ने कहा है कि मैं जब भी अपने पति के साथ रहने के लिए आती हूं तो वह मुझे मारपीट कर भगा देते हैं और मेरे पिताजी से 50 लाख रुपये दहेज के रूप में लाने के लिए दबाव बनाते हैं।आवेदन में कहा गया है कि मेरे शादी के समय पिता ने जो 100 ग्राम सोने के गहने दिए थे।मेरे पति उसे भी अपने पास रख लिए हैं और नहीं लौटा रहे हैं। वे अक्सर शराब के नशे में डूबे रहते हैं और सरकारी काम भी ठीक से नहीं करते हैं। साथ ही भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं।बिना घूस दिए जनता का कोई भी काम में नहीं करते हैं।साथ ही आवेदन के माध्यम से बताया है कि जो लड़की सीओ के आवास से पकड़ी गई है वह आर्केस्ट्रा में काम करती है।
राज्य सरकार ने सीओ को किया सस्पेंड
इधर, झारखण्ड सरकार ने गढ़वा जिले के मझिआंव के सीओ प्रमोद कुमार को निलंबित कर दिया है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है।सीओ प्रमोद कुमार को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2016 के नियम 9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

