कोरोना के चलते रंग में भंग:राँची में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लागू,रैली/जुलूस पूर्ण रूप से प्रतिबंधित,अपने अपने घरों में ही रहकर मनाएं होली और शबे बरात
डीसी राँची श्री छवि रंजन की रांची वासियों से अपने अपने घरों में ही रहकर होली और शबे बरात मनाने की अपील
होली और शबे बरात पर्व के दौरान सम्मेलन पर प्रतिबंध
राँची में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू
कोई भी सम्मेलन या जुलूस की अनुमति नहीं
कवि सम्मेलन, मिलन समारोह, नुक्कड़ सभा, सार्वजनिक खाली जगहों पर एकत्र होकर सभा/ सम्मेलन करने पर पूर्णतः पाबंदी
राँची।उपायुक्त राँची श्री छवि रंजन ने सभी रांची वासियों से अनुरोध किया है कि वह अपने अपने घरों में रहकर ही होली और शबे बारात का पर्व मनाएं। किसी भी तरह के सार्वजनिक समारोह का न तो आयोजन करें न ही शामिल हों। अगर किसी भी ऐसे सार्वजनिक आयोजन की जानकारी मिलती है तो अपने निकटम थाने को इसकी सूचना अवश्य दें।
जिला प्रशासन राँची द्वारा राँची में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है।
होली एवं शबे बरात पर्व के दौरान किसी भी प्रकार के सम्मेलन का आयोजन प्रतिबंधित है। कवि सम्मेलनों पर पूर्णतः प्रतिबंध है। किसी भी सार्वजनिक स्थल पर एकत्र होकर होली मिलन समारोह मनाने अथवा होली खेलने की अनुमति नहीं।
इस निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर भा द वि की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
निषेधाज्ञा निम्न बिंदुओं पर जारी की गई है:-
रैली/जुलूस पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा
डीजे एवं तेज आवाज वाले माइक का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा
अश्लील अथवा साम्प्रदायिक भावना भड़काने वाले गाने/भाषण अथवा अन्य सामग्री पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी।
बता दें देश मे कोरोना की रफ्तार तेज होने से गृह मंत्रालय की तरफ से लिखे गए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र में होली, शब ए बारात, ईद उल फितर और अन्य त्योहारों के मौके पर भीड़ एकत्रित होने से रोकने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने संबंधी निर्देश दिए गए हैं।