परिवार में विवाद:एक ने डायन बिसाही तो दूसरे पक्ष ने जानलेवा हमला व इज्जत लूटने के प्रयास का मामला कराया लालपुर थाने में दर्ज
–संपत्ति व रास्ते को लेकर चल रहा विवाद बढ़ा तो मामला पहुंच गया थाने,अब पुलिस कर रही है दोनों पक्षों की ओर से दर्ज कराए गए मामले की जांच
राँची।राजधानी के लालपुर थाना क्षेत्र में परिवार में संम्पति व रास्ता का विवाद इतना बढ़ गया कि परिवार के सदस्यों ने ही एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा लालपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। लालपुर थाने में एक पक्ष की ओर से जहां जानलेवा हमला करने व इज्जत लूटने का प्रयास का मामला दर्ज कराया गया।वहीं दूसरे पक्ष की ओर से डायन बिसाही और गंदी गाली देना का मामला लालपुर थाना में दर्ज कराया गया है। एक पक्ष की ओर से राखी कच्छप ने अपने ही परिवार के तीन सदस्यों महेश उरांव, सोनिया कच्छप और अनिशा भगत के विरुद्ध जानलेवा हमला और इज्जत लूटने का प्रयास का मामला दर्ज कराया गया है। वही दूसरे पक्ष की ओर से सोनिया कुजूर (43) ने अपने ही परिवार के तीन लोगो के विरुद्ध डायन बिसाही की प्राथमिकी दर्ज कराई है। जिनके विरुद्ध डायन बिसाही का मामला दर्ज हुआ है उनमें वेरगा कॉलोनी करमटोली निवासी राखी कच्छप, सविता पन्ना और राजीव रंजन भगत शामिल है। लालपुर पुलिस मामला दर्ज कर दोनों मामलों की छानबीन कर रही है।
दर्ज प्राथमिकी में ये है पहले पक्ष का आरोप
लालपुर थाना में दर्ज (कांड संख्या 167/21) प्राथमिकी के अनुसार राखी कच्छप का आरोप है कि 27 जुलाई को उनपर जानलेवा हमला हुआ। इस हमले में उनके चाचा ससुर महेश उरांव, उनकी पत्नी सोनिया कुजूर और बेटी अनिशा भगत के द्वारा जानलेवा हमला और इज्जत लूटने का प्रयास किया गया। राखी कच्छप का यह भी आरोप है कि इस वजह से वह काफी डरी हुई है। इससे पहले भी इनके द्वारा उनके दो साल के बच्चे का मारकर पैर तोड़ दिया गया था। करमटोली वेरगा टोली स्थित जिस संपत्ति को लेकर विवाद है चल रहा है उसपर टाइटल सूट चल रहा है। इनकी वजह से उन्हें अपने घर पर सीसीटीवी लगवाना पड़ा। इस मामले में लालपुर थाना में भादवि की धारा 341, 323, 504, 354 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस मामले की भी जांच दारोगा मेरखा पी कर रहे है।
इधर दूसरे प्राथमिकी में लगाया गया आरोप
इधर दूसरे प्राथमिकी में (कांड संख्या 168/21)सोनिया कुजूर द्वारा आरोप लगाया गया है कि उनके घर आने जाने वाले रास्ते से इन लोगो द्वारा स्लैब उखाड़ दिया गया। इस वजह से उनके घर तक पहुंचने का रास्ता बंद हो गया। आरोपियों द्वारा डायन बिसाही के साथ साथ इन्हें गंदी गंदा गालियां दी जाती है और बाजारू बोला जाता है। पीडि़ता का आरोप है कि उनकी गोतनी सविता पन्ना का बेटा 2009 में रुक्का डैम में डूबकर मर गया था। उस समय भी उन्हें डायन बिसाही कहकर मारा पिटा गया था। इस मामले का अनुसंधान अधिकारी लालपुर थाना के दारोगा मेरखा पी को बनाया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है कि मामला क्या है। इस मामले में भादवि की धारा 341, 323, 504, 34 के अलावा डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम 2001 झारखण्ड की धारा तीन व पांच के तहत मामला दर्ज किया गया है।