Ranchi:मांग में सिंदूर डालकर शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज किया
राँची।राजधानी राँची के चुटिया थाना क्षेत्र की युवती ने पिछले साल हुई एक घटना के आरोपी को अग्रिम जमानत देने से कोर्ट इंकार कर दिया है।ये मामला मांग में सिंदूर डालकर शादी करने का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी बिहार के आरा निवासी विश्वजीत कुमार सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी अदालत ने सुनवाई पश्चात खारिज कर दी। अपर न्यायायुक्त दिनेश राय की अदालत में शनिवार को अर्जी पर सुनवाई हुई।याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ओपी गौरव ने पक्ष रखा।
क्या है मामला:
इस घटना को लेकर चुटिया थाना क्षेत्र की रहने वाले युवती ने 21 अक्तूबर 2021 को नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार आरोपी और लड़की की दोस्ती फेसबुक के माध्यम से हुई थी।आरोपी युवक का नाम बंटू उर्फ विश्वजीत सिंह है और वह बिहार के आरा जिला स्थित पुरानी पुलिस लाईन बसंत कालोनी का रहने वाला है।पीड़िता ने युवक के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाते हुए महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दर्ज प्राथमिकी में पीड़िता ने बताया है कि सोशल मीडिया पर दोस्ती होने के बाद 24 अगस्त को आरोपी उसे लेकर बरियातू स्थित माउंटेन व्यू रिजार्ट लेकर गया। वहां कमरा में जबरन उसके मांग में सिंदूर डाल दिया। युवती के अनुसार आरोपी ने कोर्ट मैरिज का भी भरोसा दिया था।शादी का भरोसा दिलाते हुए उसके साथ 24 अगस्त और 25 अगस्त को जबरन शारीरिक संबंध बनाया। इसके बाद वह अपने घर चला गया। घर जाने के युवक युवती से पीछा छुड़ाने लगा। जिससे परेशान होकर युवती ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी।