#BREAKING:राँची में पकड़े गए तबलीगी जमात के आरोपियों को हाईकोर्ट से मिली बेल,अदालत ने यूके के महशीन अहमद सहित 17 विदेशी को जमानत दे दी है..
राँची।वीजा मामले में तबलीगी जमात के आरोपियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है।अदालत ने यूके के महशीन अहमद सहित 17 विदेशी को जमानत दे दी है।न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में मामले की सुनवाई के उपरांत दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत अदालत ने सभी विदेशियों को जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है।सभी आरोपियों को हिंदपीढ़ी के मस्जिद से गिरफ्तार किया गया था।उन पर गलत तरीके से धर्म प्रचार और कोविड-19 का उल्लंघन करने का आरोप था।उसी मामले में उन्हें जेल भेजा गया था उसके बाद निचली अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी उसके बाद आज हाईकोर्ट से उन्हें बेल मिला है।
बता दें राँची हिंदपीढी के बड़ी और मदीना मस्जिद से तब्लीगी जमात के 17 विदेशियों का इससे पहले जमानत राँची की अदालत ने खारिज कर दिया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी फहीम किरमानी की अदालत ने जमानत रद्द करते हुए सभी को खेलगांव के कैंप जेल में रखने का आदेश दिया था।सभी को 30 मार्च को गिरफ्तार किया गया था।
सभी लोग बिना प्रशासन को सूचना दिए मस्जिदों में रह रहे थे। इसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर खेलगांव के कोरंटाइन सेंटर में भर्ती कराया गया था। इसी जमात में एक मलेशिया की महिला भी शामिल थी, जो राँची की पहली कोरोना मरीज बनी थी। महिला भी इलाज के बाद ठीक हो गयी है। शेष सभी की रिपोर्ट निगेटिव मिली थी। सभी को अभी खेलगांव के कैंप जेल में ही रखा गया । सभी की ओर से जमानत के लिए आवेदन दिया गया। इस पर सुनवाई के बाद अदालत ने सभी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
लंदन का जाहिद कबीर, शिपहान हुसैन खान, यूके का महासीन अहमद, काजी दिलावर हुसैन, वेस्टइंडीज का फारूख अल्बर्ट खान, हॉलैंड का मो. सैफुल इस्लाम, त्रिनिदाद का नदीम खान, जांबिया का मूसा जालाब, फरमिंग सेसे, मलेशिया का सिति आयशा बिनती, नूर रशीदा बिनती, , नूर हयाती बिनती अहमद, नूर कमरूजामा, महाजीर बीन खामीस, मो. शफीक एवं मो. अजीम।