विधायक श्वेता सिंह की सदस्यता रद्द हो, चुनाव आयोग से बोली भाजपा…
राँची।भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बोकारो की विधायक श्वेता सिंह की विधानसभा की सदस्यता रद्द करने की मांग की है।उन पर जान-बूझकर कई तथ्यों को छुपाने का आरोप है झारखण्ड भाजपा के प्रदेश महामंत्री सह राज्यसभा सांसद आदित्य साहू की अगुवाई में भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने राँची में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीईओ) से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा है। शिकायत के समर्थन में कई दस्तावेज भी सौंपे हैं।इसके आधार पर श्वेता सिंह के खिलाफ दिये गये सबूतों की उच्चस्तरीय जांच की मांग की गयी है।साथ ही अपील की गयी है कि केंद्र सरकार को निर्वाचन आयोग पूरी पारदर्शिता से चुनाव कराने का निर्देश देता है, उसके दिशा-निर्देशों और अन्य कानूनों का पालन करते हुए श्वेता सिंह के खिलाफ समुचित कार्यवाही कर उनकी सदस्यता (विधानसभा) समाप्त की जाये।
भाजपा ने श्वेता सिंह पर आरोप लगाया है कि उन्होंने गैर-कानूनी काम किये हैं।विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने के समय सूचना को छुपाया है। BSL (HSCL POOL) के द्वारा श्वेता सिंह को आवंटित क्वार्टर का नो ड्यूज सर्टिफिकेट संलग्न नहीं करके शपथ पत्र के साथ गलत जानकारी दी है।श्वेता सिंह पर आरोप है कि उनके नाम से 4 मतदाता पहचान पत्र हैं।उनके नाम से 2 पैन कार्ड भी हैं। भाजपा ने कहा है कि ये गंभीर अपराध हैं।
भाजपा ने श्वेता सिंह के 4 मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर आई कार्ड का व विवरण भी शिकायत के साथ संलग्न किया है। उनके 4 वोटर कार्ड्स का विवरण इस प्रकार है :-
EPIC No. GPV2611846 – Shweta Singh / श्वेता सिंह, पति – संयम सिंह – बोकारो–36 से निर्मित
EPIC No. GPV9912379 – Sweta Singh / स्वेता सिंह, पति – संयम सिंह – बोकारो–36 से निर्मित
EPIC No. ZUU1677376 – Shweta Singh / श्वेता सिंह, पिता – दिनेश कुमार सिंह – झाझा, बिहार से निर्मित
EPIC No. OKP027096 – SHWETTAA SINGH / श्वेता सिंह, पति-डॉ संयम सिंह – बोकारो–36 से निर्मित
भाजपा ने कहा है कि यह भी एक गंभीर अपराध है। एक व्यक्ति 4 जगह का मतदाता कैसे बन सकता है? उक्त 4 वोटर आईडी कार्ड के मतदाता सूचना / Voter Information और Voter slip / मतदाता पर्ची की छानबीन भी शिकायत के साथ संलग्न किया गया है।
भाजपा ने अपनी शिकायत में कहा है कि 4 मतदाता पहचान पत्र रखने वालीं श्वेता सिंह के पास 2-2 पैन कार्ड हैं।उसका विवरण भी पार्टी ने संलग्न किया है, जो इस प्रकार है :-
PAN No. CECCPS8218E, पिता का नाम – दिनेश सिंह
PAN No. CWPTPS5392A, जिसमें उनके पति-संयम सिंह का नाम अंकित है।
दूसरा पैन कार्ड क्यों बनवाया, जांच का विषय – भाजपा
भाजपा ने कहा है कि श्वेता सिंह ने झारखण्ड विधानसभा चुनाव 2024 के नामांकन फॉर्म में पैन कार्ड का नंबर भरा है।सवाल है कि जब पहले से श्वेता सिंह के पास एक पैन कार्ड था, तो उन्होंने दूसरा पैन कार्ड क्यों और किन परिस्थितियों में बनवाया, यह जांच का विषय है।
भाजपा ने कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि आधार कार्ड में भी जरूर छेड़छाड़ हुआ होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आधार कार्ड भी झारखण्ड, बिहार, उत्तर प्रदेश से बनवाया गया है।ऐसे प्रकरण में श्वेता सिंह के खिलाफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला बनता है।उपरोक्त अनुच्छेद 191/192 के तहत श्वेता सिंह की सदस्यता (विधानसभा) को तत्काल रद्द किया जा सकता है।
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत श्वेता की सदस्यता रद्द हो – भाजपा
वर्ष 2024 विधानसभा आम चुनाव में जो नामांकन पत्र कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह ने दायर किया है, वह 1950 के जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (Representation of People Act 1950) का उल्लंघन है।इसके तहत चुनाव आयोग श्वेता सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी सदस्यता को समाप्त कर सकता है।
भाजपा के प्रतिनिधिमंडल में ये लोग थे शामिल
शिकायत की प्रति भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को भी भेजी गयी है।मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात करने वाले भाजपा प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा सांसद सह प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू, भाजपा के पूर्व विधायक बिरंची नारायण, भाजपा के प्रदेश मंत्री सरोज सिंह, भाजपा के विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सुधीर श्रीवास्तव और झारखंड प्रदेश मीडिया सह प्रभारी अशोक बड़ाईक शामिल थे।