झारखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ा झटका,हाईकोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी को सही ठहराया,याचिका खारिज…
राँची।झारखण्ड हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने आज शुक्रवार को यह फैसला सुनाया है।हाईकोर्ट के इस फैसले से हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है। इससे पहले 28 फरवरी को एक्टिंग चीफ न्यायाधीश जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की बेंच ने हाइब्रिड मोड में सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। करीब 66 दिन बाद आज शुक्रवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।हेमंत सोरेन की ओर से देश के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल और हाईकोर्ट के अधिवक्ता पियूष चित्रेश ने बहस की थी। वहीं ED की ओर से ASGI एस वी राजू और अमित दास ने बहस की।
सुप्रीम कोर्ट में भी दायर की गयी है याचिका
प्रार्थी का इस मामले पर कहना था कि उनकी गिरफ्तारी व रिमांड गलत है। उन पर इडी जो आरोप लगाये हैं, वह मनी लॉउंड्रिंग के नहीं हैं।जिस जमीन की बात इडी कह रहा है, वह जमीन उनके नाम कभी रही ही नहीं। उधर, हेमंत सोरेन ने आदेश सुरक्षित रखने के बाद फैसला नहीं देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इडी से जवाब मांगा है।
बड़गाईं अंचल की 8.5 एकड़ जमीन से जुड़े मामले मामले में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, होटवार में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बड़गाईं अंचल के निलंबित राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद और फर्जी दस्तावेज तैयार करने का मास्टरमाइंड सद्दाम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत में पेश किया गया।गुरुवार को कोर्ट ने तीनों की न्यायिक हिरासत की अवधि 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। कोर्ट में अगली पेशी 16 मई को होगी।सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद ईडी ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी की रात गिरफ्तार किया था।