#jharkhand:राँची में कांके प्रखंड के दो यूरिया दुकानदारों के खिलाफ की गई कार्रवाई,यूरिया दुकानदारों का लाइसेंस निलंबित..
दो यूरिया दुकानदारों का लाइसेंस निलंबित
कांके प्रखंड के दो यूरिया दुकानदारों के खिलाफ की गई कार्रवाई
निर्धारित दर से ज्यादा कीमत पर बेचा जा रहा था यूरिया
एक सप्ताह के अंदर स्पष्टीकरण देने का आदेश
संतोषजनक जवाब नहीं देने पर लाइसेंस किया जाएगा रद्द
राँची:कांके प्रखंड के दो यूरिया दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इन दोनों दुकानदारों द्वारा निर्धारित दर से ज्यादा कीमत पर यूरिया बेचा जा रहा था, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए जिला कृषि पदाधिकारी ने इन दोनों दुकानदारों का लाइसेंस निलंबित कर दिया है।
दुकानदार जिनके खिलाफ की गई कार्रवाई
मेसर्स कृषि कांति, प्रो- जनक नायक पिठोरिया, कांके और विजय कृषि केंद्र, प्रो- विश्वनाथ साहू, पिठोरिया, कांके के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उप कृषि निदेशक (योजना) कृषि निदेशालय, झारखंड, रांची के द्वारा विभिन्न उर्वरक प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया था। जांच के दौरान पाया गया कि मेसर्स विजय कृषि केंद्र में यूरिया खुदरा में ₹10 प्रति किलो बेचा जा रहा है जबकि प्रति बोरा ₹400 के दर से यूरिया की बिक्री की जा रही है। इस बात की पुष्टि वहां उपस्थित क्रेताओं /कृषकों से पूछताछ के क्रम में भी की गई । जबकि मेसर्स कृषि कांति में यूरिया 400 से ₹500 प्रति बोरा की दर से बेचा जा रहा था। इन दोनों दुकानों में उर्वरक की उपलब्धता एवं दर से संबंधित सूचना पट भी नहीं लगाया गया था।
संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो लाइसेंस होगा रद्द
दोनों उर्वरक प्रतिष्ठानों को जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा 1 सप्ताह के अंदर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया गया है। संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं होने की स्थिति में उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के सुसंगत प्रावधान के तहत दोनों दुकानों का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही इन दोनों दुकानों को एससीओ के प्रावधानों के अनुसार उर्वरक की आपूर्ति अगले आदेश तक नहीं करने को भी कहा गया है।
आपको बताएं कि उपायुक्त रांची के निर्देशानुसार जिले में यूरिया की कालाबाजारी मनमाने दर पर बिक्री आदि को लेकर जांच के आदेश दिए गए हैं।