Jharkhand:मांडर विधायक बंधु तिर्की को आय से अधिक सम्पत्ति मामले में तीन साल की सजा मिली,विधायकी गई !
राँची।झारखण्ड की राजधानी राँची से इस वक्त बड़ी खबर है।आय से अधिक संपत्ति मामले में ट्रायल फेस कर रहे पूर्व मंत्री सह मांडर विधायक बंधु तिर्की को सीबीआई कोर्ट ने दोषी करार दिया है।उन्हें सजा के तौर पर 3 साल की सजा सुनाई गयी है और 3 लाख जुर्माना लगाया गया है। और जुर्माना नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। आय से अधिक संपति मामले में राँची सीबीआई कोर्ट ने आज फैसला सुनाया। विधायक बंधु तिर्की को 3 साल सजा सुनाई गई है ऐसे में उनकी विधायकी की सदस्यता भी चले जाने का खतरा है।बंधु तिर्की द्वारा की जा रही बहस पूरी होने के बाद बीते 16 मार्च को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
बता दें कि बंधु तिर्की के खिलाफ आय से छह लाख 28 हजार 698 रुपए अधिक अर्जित करने का आरोप है। वह इस मामले में जेल जाने के बाद जमानत पर चल रहे हैं। सीबीआइ ने बंधु तिर्की के खिलाफ मधु कोड़ा कांड में 11 अगस्त 2010 को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी।सीबीआई के विशेष जज पीके शर्मा की अदालत ने पिछले दिनों बंधु तिर्की को बहस प्रारंभ करने का निर्देश दिया था। मामले में सीबीआई की ओर से 6 दिसंबर 2019 को ही बहस पूरी होने के बाद बंधु तिर्की का बयान दर्ज किया गया था। बयान के बाद उनकी ओर से अपने बचाव में गवाहों को पेश किया गया। 5 मार्च 2020 को गवाही बंद होने के बाद मामला बहस पर चला गया। कोविड-19 के प्रकोप के कारण मामले की सुनवाई प्रभावित रही। हालांकि कोर्ट की सख्ती के बाद सुनवाई में तेजी आई। आज सीबीआइ कोर्ट में बंधु तिर्की पर फैसला सुनाया है।
बता दें कि सीबीआइ जांच में यह पता चला है कि बंधु तिर्की ने मधु कोड़ा की सरकार में विधायक रहते हुए मार्च 2005 से जून 2009 तक आय से अधिक राशि अर्जित की थी। इस मामले में अभियोजन की ओर से 21 तथा बचाव पक्ष की ओर से 8 गवाह पेश किये गये थे।