कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर गृह मंत्रालय का नया दिशा निर्देश जारी

राँची। देशभर में बढ़ रहे कोरोना वायरस महामारी के मामलों पर नियंत्रण हासिल करने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने मंगलवार को फिर से दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सरकार के मुताबिक एक अप्रैल से 30 अप्रैल तक कड़ाई पूरे देश में प्रभावी होगा। नए निर्देशों के मुताबिक 1 अप्रैल, 2021 से 30 अप्रैल, 2021 तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना टेस्ट, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू करने की हिदायत दी गई है। इसके साथ ही झारखंड में भी गृह मंत्रालय के ताजा आदेश लागू हो गए हैं। अब कोरोना को लेकर अधिक सतर्कता बरती जानी जरूरी है।

केंद्र की ओर से जारी किए गए नए दिशा निर्देश के तहत राज्य अपने हिसाब से स्थानीय इलाकों में जरूरी प्रतिबंध लगा सकते हैं, हालांकि कंटेनमेंट जोन के बाहर किसी भी गतिविधि पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। नए गाइडलाइन में कहा गया कि जिन राज्यों में आरटी-पीसीआर जांच का अनुपात कम है, उन्हें तेजी से बढ़ाकर 70 प्रतिशत या उससे अधिक करना होगा।

राज्‍यों में मिलने वाले नए कोरोना वायरस पॉजिटिव मामलों को जल्द से जल्द और समय पर इलाज के लिए क्‍वारंटीन करने की सख्‍त ताकीद की गई है। गृह मंत्रालय के ताजा आदेश में कहा गया कि कोरोना पॉजिटिव मामलों और उनके संपर्कों की ट्रैकिंग प्राथमिकता के आधार पर करें। सभी जिला अधिकारियों को कंटेनमेंट जोन को चिह्नित करना होगा और इसकी पूरी जानकारी वेबसाइट पर उपलब्‍ध करानी होगी।