झारखण्ड में इंटरनेट सेवा बन्द करने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा,कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब…
राँची।झारखण्ड में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के कारण राज्य में इंटरनेट सुविधा बंद किये जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी है। जिस पर शनिवार को हाईकोर्ट के न्यायधीश जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस अनुधा रावत चौधरी की बेंच ने सुनवाई की सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार से पूछा कि इंटरनेट बंद करने के लिए क्या पॉलिसी है क्या सभी परीक्षाओं में इसी तरह इंटरनेट बंद कर दीजियेगा। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को चार सप्ताह में एफिडेविट के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखा। वहीं स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन राजेंद्र कृष्णा ने स्वयं बहस की। प्रार्थी की ओर से अदालत में कहा गया कि इंटरनेट सुविधा बंद किये जाने से रोजमर्रा के कई काम प्रभावित हो रहे हैं और इसका सीधा असर लोगों के कामकाज पर पड़ रहा है।वहीं राज्य सरकार की ओर से दलील पेश की गयी कि परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो,इसलिए एतिहातन सिर्फ मोबाइल का इंटरनेट बंद किया गया है। बाकि इंटरनेट की सुविधाएं पूर्व की तरह ही चल रही है।
इंटरनेट शुरू होते ही लोगों ने ली राहत की सांस
इधर झारखण्ड में इंटरनेट सेवा शनिवार को दोपहर पौने दो बजे से बहाल हो गयी है।इंटरनेट सेवा शुरू होते ही राज्य के लोगों ने राहत की सांस ली।झारखण्ड स्टेट सर्विस कमीशन (जेएसएससी) की ओर से आयोजित जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर सुबह 5 बजे से इंटरनेट सेवा ठप थी। पौने दो बजे के बाद इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गयी है।वहीं कल रविवार को फिर सुबह से इंटरनेट सेवा बन्द रहेगी।दोपहर बाद चालू की जाएगी।