Ranchi:छेड़खानी करने के जुर्म में युवक को कोर्ट ने एक साल की सजा दी…

राँची। न्यायिक दंडाधिकारी सार्थक शर्मा की अदालत ने शुक्रवार को युवती को छेड़छाड़ करने के जुर्म में अभियुक्त संजय मुंडा को दोषी पाकर एक साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने 11500 रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर उसे 52 दिन अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी। अभियुक्त पर अनगड़ा थाना क्षेत्र के बीसा गांव की युवती को छेड़छाड़ करने का आरोप था। पीड़िता ने अभियुक्त के खिलाफ 23 फरवरी 2022 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि पहाड़ी क्षेत्र की तरफ खेत पर गई थी। पीछा करते हुए आरोपी भी वहां पहुंचा और उसके साथ छेड़खानी करना शुरू कर दिया। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी किया। युवती द्वारा शोरगुल करने पर ग्रामीण पहुंचे तब अभियुक्त भागा था।

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