झारखण्ड में सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू उत्पादों के सेवन पर अब 1 हजार रुपए जुर्माना, हुक्का बार पर भी रोक, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी…

 

राँची।झारखण्ड कोटपा संशोधन बिल-2021 को केंद्र ने मंजूरी दे दी है।राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) (झारखण्ड संशोधन) विधेयक- 2021 पर अपनी स्वीकृति दे दी है। इसके तहत पब्लिक प्लेस पर तंबाकू उत्पादों का सेवन करने पर अब एक हजार रुपए का दंड (जुर्माना) लगेगा।हुक्का बार खोलने या चलाने पर भी रोक रहेगी।झारखण्ड विधानसभा द्वारा पारित यह संशोधन विधेयक राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा गया था। राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद विधेयक राजभवन को प्राप्त हो गया है।

अब एक हजार रुपए फाइन

सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू उत्पाद के सेवन पर दंड की रकम बढ़ा कर दो सौ रुपए से एक हजार रुपए कर दी गयी है। सार्वजनिक जगहों पर तंबाकू उत्पादों के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जा सकेगा। सार्वजनिक जगहों पर स्मोकिंग पर भी रोक रहेगी।हुक्का बार खोलने या चलाने पर रोक रहेगी।

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