IPS अनुराग गुप्ता बने झारखण्ड के नियमित DGP..…पुलिस मुख्यालय में किया पदभार ग्रहण…
झारखण्ड के नए डीजीपी के रूप में अनुराग गुप्ता की नियुक्ति की गई है। राज्य सरकार ने उन्हें नियमित डीजीपी बनाया है। इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। अनुराग गुप्ता का कार्यकाल दो साल का होगा। वे झारखण्ड कैडर के 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। इससे पहले वे सीआईडी के नियमित डीजी थे।उनके पास डीजीपी व डीजी एसीबी का अतिरिक्त प्रभार था।
राँची।झारखण्ड के प्रभारी डीजीपी अनुराग गुप्ता को राज्य सरकार ने नियमित डीजीपी बना दिया है। इससे संबंधित अधिसूचना सोमवार को कर दी गई है।डीजीपी अनुराग गुप्ता ने आज ही शाम में पुलिस मुख्यालय में पदभार ग्रहण कर लिए हैं। अनुराग गुप्ता का कार्यकाल दो साल का होगा। इस दो साल की गिनती कब से होगी, इसका जिक्र अधिसूचना में नहीं है।अधिसूचना में केवल इतना ही लिखा हुआ है कि अनुराग गुप्ता का कार्यकाल ‘महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड (पुलिस बल प्रमुख) का चयन एवं नियुक्ति नियमावली 2025’ के नियम 10 (1) के अनुरूप होगा। इसके अनुसार उनका कार्यकाल दो वर्षों का होगा।
बता दें राज्य सरकार ने उन्हें पहली बार 26 जुलाई 2024 को झारखण्ड पुलिस का प्रभारी डीजीपी बनाया था। उसके अनुसार उनका कार्यकाल 26 जुलाई 2026 तक होगा।
हालांकि, झारखण्ड विधानसभा चुनाव के समय चुनाव आयोग के आदेश पर उन्हें डीजीपी के पद से हटा दिया गया था, लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार बनते ही उन्हें 28 नवंबर 2024 को फिर से प्रभारी डीजीपी बना दिया गया था।अगर 28 नवंबर 2024 की तिथि को उन्हें प्रभारी डीजीपी माना जाएगा तो उक्त तिथि के अनुसार उनका कार्यकाल 28 नवंबर 2026 तक का होगा।
अनुराग गुप्ता झारखण्ड कैडर के 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। इससे पहले वे सीआईडी के नियमित डीजी थे। उनके पास डीजीपी व डीजी एसीबी का अतिरिक्त प्रभार था। जारी अधिसूचना में सीआईडी व एसीबी के डीजी का पद का जिक्र नहीं है। मतलब ये दोनों पद फिलहाल रिक्त हैं।
डीजीपी के पैनल पर संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) व राज्य सरकार में विवाद हो रहा था। इसके बाद राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश व पश्चिम बंगाल की तर्ज पर झारखण्ड में भी डीजीपी की नियुक्ति को लेकर नियमावली बनी है।नियमावली के आधार पर सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने अनुराग गुप्ता को नियमित डीजीपी बनाने की अनुशंसा की, जिसके आधार पर राज्य सरकार ने उक्त अधिसूचना जारी की है।