बस में यात्रा करना है तो पॉकेट में भर लें नॉट, इस कोरोना काल में एक यात्री को देना होगा दो सीट का किराया
राँची। झारखण्ड में 1 सितंबर से सरकार ने अंतरजिला बसों के परिचालन की अनुमति दी है। सरकार के इस निर्णय से जहां बस ऑनरों और यात्रियों में खुशी देखी गई थी। अब यात्रियों को ये खबर सुनकर थोड़ा मायूसी जरूर होगी। क्योंकि बस से आने-जाने में राहत तो होगी, मगर उनकी जेब अब ज्यादा ढीली होगी। यात्रियों को अब दोगुना किराया देना होगा। सरकार ने बसों के परिचालन के लिए जो गाइडलाइन जारी किया है, उसके अनुसार बस में जितनी सीट होगी उसके आधा यात्री को ही बस में चढ़ाना है। ऐसे में बस ऑनर एसोसिएशन ने इसको लेकर बैठक की। बैठक में निर्णय लिया गया कि एक सीट पर जो यात्री बैठेगा उसे दोनों सीट का किराया देना होगा।बस ऑनर एसोसिएशन और जिला प्रशासन के साथ सोमवार को किराया सहित अन्य मुद्दों को लेकर बैठक हो सकती है।
बस ऑनर एसोसिएशन के निर्णय के अनुसार एक यात्री को दो सीट का किराया देना होगा। यानी यात्रियों को अब पहले के मुकाबले दोगुना किराया देना होगा।
बस संचालन के लिए इन गाइडलाइन का करना होगा पालन
-किसी भी कोविड पॉजिटिव व्यक्ति या फिर जिसका टेस्ट हुआ है उसके रिपोर्ट आने तक उसे सफर करने इजाजत नहीं
-बसें अपने परमिट रूट में ही चल सकेंगी
-जहां ठहराव का परिमट है, बसें सिर्फ वहीं रुक सकेंगी
-ऐसा नहीं करने पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी
-यात्रियों को मास्क या फेस कवर अनिवार्य होगा, ड्राइव कंडक्टर के लिये भी मास्क या फेस कवर अनिवार्य होगा
-वाहन में पैसेंजर्स को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा
-यात्रा के दौरान पान गुटखा तंबाकू प्रतिबंधित होगा
-सार्वजिनक स्थानों पर थूकने पर कार्रवाई होगी
-यात्री और चालकों को आरोग्य सेतू एप इंस्टॉल करना होगा
-बसों में स्प्रे सैनिटाईजर रखना होगा और बस को थोड़े अंतराल पर डिसइंन्फेक्ट करना होगा
-बड़ी बस जिसमें अधिकतम सीटों की संख्या 52 होगी, उसमें 26 से ज्यादा यात्री सफर नहीं कर सकेंगे
-बस जिसमें अधिकतम सीट 48 होगी उसमें 24 यात्रियों की इजाजत
-32 सीट वाली छोटी बस में 16 यात्रियों की इजाजत
-22 सीट वाली मिनी बस में 11 यात्रियों की इजाजत
-12 सीट वाली मैक्स कैब या ओमनी बस में 6 यात्री की इजाजत
-बस चालक को यात्रा कर रहे यात्रियों का रिकॉर्ड रखना होगा, ताकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा सके
-रिकॉर्ड में तारीख, यात्री का नाम, पूरा पता, कहां से कहां यत्रा करना है और मोबाइल नंबर की जानकारी रखनी होगी
-बस मालिक तारीख और रूट के साथ चालक और सहचालक का रिकॉर्ड उनके मोबाइल नंबर के साथ रखेंगे
-ड्राइवर के केबिन में यात्रियों का प्रवेश वर्जित होगा
-जिस बस में केबिन नहीं हो, उसमें पर्दे से ड्राइवर केबिन तैयार रखे