चर्चित रूपेश पांडेय मॉब लिंचिंग मामला:सीबीआई कोर्ट ने असलम,गुफरान और कैफ को दिया दोषी करार…
राँची।झारखण्ड हजारीबाग जिले में हुए चर्चित रूपेश पांडेय मॉब लिंचिंग मामले में राँची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मोहम्मद असलम, गुफरान और मोहम्मद कैफ को दोषी करार दिया है।फैसले के बाद तीनों दोषियों को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है।अदालत 5 फरवरी को दोषियों को सज़ा सुनाएगी।
बता दें यह घटना 6 फरवरी 2022 की है,जब रूपेश पांडेय अपने चाचा के साथ सरस्वती पूजा के विसर्जन जुलूस को देखने गए थे। आरोप है कि जैसे ही रूपेश पूजा स्थल पर पहुंचे, मोहम्मद असलम अंसारी उर्फ पप्पू खान के नेतृत्व में वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ ने रूपेश को जबरन अपने साथ ले जाकर कथित तौर पर उसकी पीट-पीटकर हत्या कर दी।
इस मामले में कुल 27 लोगों को आरोपी बनाया गया था, लेकिन प्रारंभिक जांच में पुलिस ने केवल पांच आरोपियों के खिलाफ ही आरोप पत्र दाखिल किया था।इससे असंतुष्ट होकर मृतक की माँ ने झारखण्ड हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने जांच अपने हाथ में ली।
यह मामला हजारीबाग जिले के बरही थाना क्षेत्र का है।सीबीआई ने बरही थाना में दर्ज प्राथमिकी को टेकओवर करते हुए कांड संख्या 1/2024 दर्ज की थी। इस केस का सेशन ट्रायल नंबर ST 283/2024 है।

