ईडी की गिरफ्त में आए इंजीनियर बीरेंद्र राम से और चार दिनों तक पूछताछ होगी,कोर्ट ने ईडी की मांग के बाद चार दिनों की रिमांड अवधि बढ़ा दी
राँची।झारखण्ड के ग्रामीण विकास के निलंबित इंजीनियर बीरेंद्र राम को पिछले दिनों ईडी ने गिरफ्तार किया था।गिरफ्तारी के बाद कोर्ट से पांच दिनों का रिमांड मिला था।मंगलवार को रिमांड अवधि खत्म होने के बाद ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर बीरेंद्र राम को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम ने ईडी कोर्ट में पेश किया।इस दौरान ईडी ने एक बार फिर बीरेंद्र राम को रिमांड पर लेने की अनुमति कोर्ट से मांगीम रिमांड को लेकर दोनों पक्षों की ओर से बहस हुई।दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने फिर ईडी को बीरेन्द्र राम को 4 दिनों तक रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की इजाजत दी है। रिमांड अवधि के दौरान बीरेंद्र राम के परिजन और उनके वकील हर दिन उनसे मुलाकात कर सकते हैं।
बताया जाता है कि ईडी ने वीरेंद्र राम पर नजर बनाए रखने के लिए उसके फोन को सर्विलांस पर रखा था। इस दौरान वीरेंद्र राम जिन लोगों से भी बातें करता था। उन सारी महत्वपूर्ण बातों की रिकॉर्डिंग ईडी के पास है। पूछताछ के दौरान ईडी ने वीरेंद्र राम को कुछ एक रिकॉर्डिंग भी सुनाई थी। जिसमें या खुलासा हुआ था कि कुछ आईएएस अफसर अपने पसंदीदा ठेकेदारों को टेंडर दिलाने के लिए विरेंद्र राम को खुद फोन किया करते थे। यह भी मालूम हो कि जमशेदपुर वाले बंगले पर कब्जा जमाए रखने के लिए विरेंद्र राम ने 10 लाख रिश्वत भी दिए हैं। जिसके बाद से सरकारी कार्रवाई बंद हो गई है। वीरेंद्र राम को राँची के 2 बड़े बिल्डरों ने 50-50 लाख की गाड़ियां भी गिफ्ट में दी है। उन दोनों बिल्डरों से ईडी पूछताछ करेगी।
बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी अभियंता प्रमुख वीरेंद्र राम को सोमवार की देर रात निलंबित कर दिया गया है। राज्य सरकार की जल संसाधन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। विभाग के अपर सचिव संजय कुमार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि वीरेंद्र कुमार राम ( मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, झारखंड) को प्रवर्तन निदेशालय, रांची द्वारा PMLA की धारा-19 के तहत दिनांक 23.02.2023 को हिरासत में लिये जाने की सूचना संयुक्त सचिव ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, रांची के पत्रांक- 591 दिनांक 24.02.2023 द्वारा दी गई। ऐसे में वीरेंद्र कुमार राम को ईडी द्वारा दिनांक- 23.02.2023 को हिरासत में लिये जाने के कारण झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2016 के नियम- 9(2) (क) के तहत हिरासत में लिए जाने की तिथि 23.02.2023 से अगले आदेश तक के लिए निलंबित (Deemed suspend) किया जाता है। निलंबन की अवधि में वीरेंद्र राम को झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2016 के नियम 10 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता अनुमान्य होगा। साथ ही ये भी कहा गया है कि हिरासत से रिहा होने पर मुख्य अभियंता द्वारा जल संसाधन विभाग, झारखंड में योगदान समर्पित किया जाएगा।