निर्दोष युवक को गोली मारने का मामला :एएसआई राजनाथ यादव पर गैर-इरादतन हत्या मामले में आरोप तय…

राँची। गैर-इरादतन हत्या एवं आर्म्स एक्ट के मामले में आरोपी निलंबित एएसआई राजनाथ यादव के खिलाफ अदालत ने आरोप तय कर दिया है। सीआईडी कोर्ट ने आरोपी पर लगे आरोप के बारे में पूछा, जिस पर आरोपी ने मामले में अपने-आप को निर्दोष बताया। कहा कि आगे ट्रायल फेस करेंगे। इस पर अदालत ने गैर-इरादतन हत्या और आर्म्स एक्ट की धारा में आरोप तय किया। साथ मामले में अभियोजन साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इसके लिए अदालत ने 21 नवंबर की तारीख निर्धारित की है। राजनाथ यादव ने गोड्डा जिले के सुंदर पहाड़ी इलाके के डांगापाड़ा गांव निवासी निर्दोष हरिनारायण की गोली चलाई, जिससे उसकी मौत हो गई थी। वह 17 अप्रैल 2024 को अपराधी बेनेडिक्ट हेंब्रम को पकड़ने गया हुआ था, अपराधी समझ कर उसने एक निर्दोष ग्रामीण पर गोली चला दी थी। घटना को लेकर काफी हंगामा हुआ था। इसके बाद मामले की जांच को लेकर एसआईटी गठित किया गया था। बता दें कि घटना के बाद एएसआई राजनाथ यादव को सस्पेंड कर दिया गया था।

क्या है मामला:
17 अप्रैल 2024 की शाम पुलिस अपराधी बेनेडिक्ट हेंब्रम को गिरफ्तार करने गई थी। वह एक महीने पहले ही जेल से बाहर निकला था। आरोप था कि जेल से बाहर निकलने के बाद वह फिर से रंगदारी मांग रहा था। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस कार्रवाई करने पहुंची थी। इस दौरान पुलिस ने उसके घर को चारों तरफ से घेर लिया और बेनेडिक्ट हेंब्रम को सरेंडर करने के लिए कहा। उसके घर एक व्यक्ति निकला और भागने लगा। इसके बाद एएसआई राजनाथ यादव ने रुकने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं रुका। इस दौरान पुलिस ने वॉर्निंग दी और गोली चला दी। गोली भाग रहे व्यक्ति के कंधे में लगी। इलाज के दौरान हरिनारायण की मौत हो गई।

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